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Bulandshahar News: 1987 से पहले जन्मे मतदाताओं को नहीं देना होगा कोई प्रमाण

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 02 Dec 2025 10:36 PM IST
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Voters born before 1987 will not have to provide any proof.
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जहांगीराबाद। विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत चल रही मतदाता मैपिंग में 1987 से पहले जन्म लेने वाले मतदाताओं को किसी भी प्रकार का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। बीएलओ को निर्देश दिए गए हैं कि वे मतदाता सूची में 2003 से 2025 तक के नए मतदाताओं का सत्यापन कर फॉर्म अपडेट करें।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि मैपिंग कार्य में जन्मतिथि प्रमाणित करने के लिए कई बार आधार या जन्म प्रमाणपत्र मांगने की शिकायतें मिल रही थीं। इसे लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ है, उन्हें किसी भी प्रकार का दस्तावेज नहीं देना होगा।
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वहीं 1987 से 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को केवल एक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। बताया कि गणना प्रपत्र जमा करते समय बीएलओ मतदाता से केवल उनका नाम, पिता का नाम और पता लेकर मिलान करें। मतदाता सूची से छूटे लोगों के नाम जोड़ने का कार्य भी जारी है।
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