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Chandauli News: सुलह-समझौते से किया जाएगा मामलों का निपटारा
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चंदौली। न्यायालय परिसर स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें 12 सितंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने की रणनीति पर चर्चा की गई। बैठक प्रभारी जनपद न्यायाधीश और अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंदौली अशोक कुमार-11 के निर्देशन में हुई।
नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विकास वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी, सिविल जज सीनियर डिवीजन इशरत परवीन फारूकी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़, सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम शिवानी और एफटीसी द्वितीय ईशा राय बैठक में मौजूद रहीं। वहीं रेलवे मजिस्ट्रेट अनूप गुप्ता, सिविल जज जूनियर डिवीजन चकिया विजय रतन गौतम और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यज्ञेश सोनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते और स्वीकृति के आधार पर मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। इसमें बैंक रिकवरी, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, ट्रैफिक चालान, विद्युत व वाटर बिल से जुड़े मामले शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्व, बिक्री कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा मामले, वन अधिनियम, रेलवे तथा आपदा क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।
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नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत विकास वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रभाष त्रिपाठी, सिविल जज सीनियर डिवीजन इशरत परवीन फारूकी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव निकिता गौड़, सिविल जज जूनियर डिवीजन एफटीसी प्रथम शिवानी और एफटीसी द्वितीय ईशा राय बैठक में मौजूद रहीं। वहीं रेलवे मजिस्ट्रेट अनूप गुप्ता, सिविल जज जूनियर डिवीजन चकिया विजय रतन गौतम और अपर सिविल जज जूनियर डिवीजन यज्ञेश सोनकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
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सचिव निकिता गौड़ ने बताया कि 12 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह-समझौते और स्वीकृति के आधार पर मामलों का निस्तारण कराया जाएगा। इसमें बैंक रिकवरी, धारा 138 एनआई एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, ट्रैफिक चालान, विद्युत व वाटर बिल से जुड़े मामले शामिल होंगे। इसके अलावा राजस्व, बिक्री कर, आयकर, अप्रत्यक्ष कर, सेवा मामले, वन अधिनियम, रेलवे तथा आपदा क्षतिपूर्ति से संबंधित मामलों का भी निस्तारण किया जाएगा। बैठक में अधिकारियों को लंबित मामलों को चिह्नित कर पक्षकारों को समझौते के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।
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