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Chandauli News: कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज, दुकान निलंबित

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 01:08 AM IST
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FIR lodged against ration dealer, shop suspended
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सकलडीहा तहसील क्षेत्र के अवही गांव में एक कोटेदार पर खाद्यान्न की कालाबाजारी का आरोप लगा है। ग्रामीणों की शिकायत पर धीना थाने में कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसकी सस्ते गल्ले की दुकान निलंबित कर दी गई है।
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यह कार्रवाई एसडीएम कुंदन राज कपूर के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने की है। धानापुर विकासखंड के अवही गांव की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के खिलाफ राशन कार्डधारक ग्रामीण सीएम पोर्टल पर लगातार शिकायत दर्ज करा रहे थे।
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इन शिकायतों के आधार पर बीते दिनों पूर्ति निरीक्षक अपने सहायक नितिन कुशवाहा के साथ जांच के लिए पहुंचीं। जांच में दुकान बंद मिली और कोटेदार ने बाहर होने का हवाला दिया। इसकी सूचना कोटेदार ने पूर्ति कार्यालय को नहीं दी थी।
इस पर पूर्ति निरीक्षक ने दुकान को सील कर दिया और इसकी जानकारी एसडीएम को दी। एसडीएम के निर्देश पर 18 दिसंबर को नायब तहसीलदार की उपस्थिति में सील खोली गई और कोटेदार रामअवतार के पुत्र श्रवण कुमार की मौजूदगी में निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान उचित दर की दुकान में 40 क्विंटल गेहूं और 60 क्विंटल चावल कम पाया गया। इस दौरान ग्रामसभा के कार्डधारकों के बयान भी दर्ज किए गए।
कार्डधारकों ने बताया कि विक्रेता एक महीने का राशन देकर दो महीने का राशन नहीं देता था लेकिन ई-पॉस मशीन पर हर महीने अंगूठा लगवा लेता था। इस मामले में उच्चाधिकारी के निर्देश पर अनुबंध पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया।
साथ ही दुकान को निलंबित कर दिया गया। पूर्ति निरीक्षक ममता सिंह ने बताया कि कोटेदार पर प्राथमिकी दर्ज कर दुकान निलंबित कर दी गई है।
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