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Chandauli News: पत्नी के प्रेम संबंधों का विरोध करने पर सात माह जेल में रहा, बाहर आया तो ली दायर की याचिका, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई प्राथमिकी
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मऊ। दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के प्रेमनगर चकिया निवासी कलीम की शिकायत के बाद सात महीने के बाद जेल से बाहर आया। कलीम का आरोप है कि उसने पत्नी के प्रेम प्रसंग का विरोध किया तो उसने झूठे मुकदमे में फंसा कर जेल भिजवा दिया। पुलिस में भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने मंगलवार रात पत्नी तबस्सुम उर्फ लाडली के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है।
कलीम ने आरोप लगाया है कि थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई और न ही जेल भेजते समय उसे अपराध बताया गया। कलीम बिजली बनाने का काम करता है। पत्नी तबस्सुम उर्फ लाडली उर्फ बिट्टो का कई मर्दों से प्रेम प्रसंग है। अनैतिक संबंधों का विरोध करने पर पत्नी उसे जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इसी बात को लेकर 21 अप्रैल की सुबह सात बजे उसने पत्नी को मना किया तो कुछ अनजान लोगों को साथ लेकर आई और सारा सामान लेकर चली गई। उसका मायका शहर कोतवाली के हुसैनपुरा में है। इसके बाद पत्नी तबस्सुम ने कोतवाली पहुंचकर कलीम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।
कलीम ने भी उसी दिन कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस ने चालान करके जेल भेज दिया। 13 अक्तूबर को जेल से बाहर आया और प्राथमिकी की कॉपी लेने कोतवाली पहुंचा तो मुंशी ने कहा तुम्हारे दरखास्त की जांच चल रही है। 15 अक्तूबर की शाम चार बजे कोतवाली पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने गाली देते हुए भगा दिया था। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। तो उसने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू हो गई है। जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी।
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कलीम ने आरोप लगाया है कि थाने में उसकी सुनवाई नहीं हुई और न ही जेल भेजते समय उसे अपराध बताया गया। कलीम बिजली बनाने का काम करता है। पत्नी तबस्सुम उर्फ लाडली उर्फ बिट्टो का कई मर्दों से प्रेम प्रसंग है। अनैतिक संबंधों का विरोध करने पर पत्नी उसे जान से मारने और फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देती थी। इसी बात को लेकर 21 अप्रैल की सुबह सात बजे उसने पत्नी को मना किया तो कुछ अनजान लोगों को साथ लेकर आई और सारा सामान लेकर चली गई। उसका मायका शहर कोतवाली के हुसैनपुरा में है। इसके बाद पत्नी तबस्सुम ने कोतवाली पहुंचकर कलीम के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई।
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कलीम ने भी उसी दिन कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। पुलिस ने चालान करके जेल भेज दिया। 13 अक्तूबर को जेल से बाहर आया और प्राथमिकी की कॉपी लेने कोतवाली पहुंचा तो मुंशी ने कहा तुम्हारे दरखास्त की जांच चल रही है। 15 अक्तूबर की शाम चार बजे कोतवाली पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने गाली देते हुए भगा दिया था। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। तो उसने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। थानाध्यक्ष बसंत लाल ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू हो गई है। जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट पेश की जाएगी।