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Chandauli News: 7.5 टन से कम क्षमता वाले वाहनों के लिए वन-टाइम टैक्स की सुविधा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 19 Feb 2026 01:36 AM IST
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One-time tax facility for vehicles with capacity less than 7.5 tonnes
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पीडीडीयू नगर। शासन ने छोटे कमर्शियल वाहन संचालकों को बार-बार टैक्स जमा करने की झंझट से मुक्ति दिला दी है। अब 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले कमर्शियल वाहन स्वामियों के लिए वन-टाइम टैक्स जमा करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। इससे जिले में लगभग 4,500 वाहन स्वामियों को लाभ मिलेगा। पहले छोटे और बड़े कमर्शियल वाहनों के मालिकों को हर तीन महीने या सालभर में रोड टैक्स जमा करना पड़ता था। कई बार किसी कारणवश विलंब होने पर वाहन मालिक जुर्माने के दायरे में आ जाते थे। परिवहन विभाग ने इस समस्या का समाधान करते हुए 7.5 टन से कम भार क्षमता वाले वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था लागू की है। इसके जरिए वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स जमा करने की जरूरत नहीं होगी और उनका समय भी बचेगा। इस सुविधा के प्रचार के लिए 20 और 21 फरवरी को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय परिसर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक परिवहन मेला आयोजित होगा। एआरटीओ डॉ. सर्वेश गौतम ने बताया कि इस योजना से वाहन मालिकों को राहत मिलेगी और लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कैंप में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं।
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