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Chitrakoot News: मारपीट के दोषी को तीन माह की सजा
Tue, 14 Jul 2026 11:51 PM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Tue, 14 Jul 2026 11:51 PM IST
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चित्रकूट। घर में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को अदालत ने तीन माह के साधारण सजा दी। 1500 रुपये जुर्माना भी लगाया। यह फैसला न्यायालय जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे ने सुनाया। सहायक शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि अकबरिया निवासी दुर्गा के खिलाफ वर्ष 2014 में मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई में न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराते हुए जेएम द्वितीय की अदालत ने सजा सुनाई। (संवाद)
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मारपीट और धमकी में दो को 12000 रुपये का अर्थदंड
चित्रकूट। मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो दोषियों को 12000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला मानिकपुर ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश वीरेश कुमार ने सुनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मारकुंडी के डोडामाफी निवासी राजकिशोर उर्फ किशोरी विश्वकर्मा और मोहित विश्वकर्मा के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना कर विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया। दोनों को छह-छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। (संवाद)
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मारपीट, धमकी के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। मानिकपुर ग्राम न्यायालय ने मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। उस पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला ग्राम न्यायालय मानिकपुर के न्यायाधीश वीरेश कुमार सोनकर ने सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोषी सचिन और मिथिला देवी बम्भियां, मारकुण्डी के निवासी हैं। उन पर वर्ष 2018 में मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। (संवाद)
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एनडीपीएस में दोषी को 1200 रुपये अर्थदंड
चित्रकूट। एनडीपीएस एक्ट में दोषी जसवंत सिंह को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1200 रुपये जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट राहुल मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया किपहाडी थाने क्षेत्र के शिवपुरी नांदी निवासी जसवंत सिंह को एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।(संवाद)
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दोषी को जेल अवधि की सजा
चित्रकूट। कच्ची शराब के साथ पकड़े गए दोषी को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा दी। साथ ही उस पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे ने सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में मानिकपुर पुलिस ने राज बहादुर को आबकारी अधिनियम में पकड़ा था। इस मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा दी। (संवाद)
मारपीट और धमकी में दो को 12000 रुपये का अर्थदंड
चित्रकूट। मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो दोषियों को 12000 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। यह फैसला मानिकपुर ग्राम न्यायालय के न्यायाधीश वीरेश कुमार ने सुनाया है। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि मारकुंडी के डोडामाफी निवासी राजकिशोर उर्फ किशोरी विश्वकर्मा और मोहित विश्वकर्मा के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना कर विवेचक ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। बयान व साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया। दोनों को छह-छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा दी। (संवाद)
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मारपीट, धमकी के दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा
चित्रकूट। मानिकपुर ग्राम न्यायालय ने मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। उस पर 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह फैसला ग्राम न्यायालय मानिकपुर के न्यायाधीश वीरेश कुमार सोनकर ने सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि दोषी सचिन और मिथिला देवी बम्भियां, मारकुण्डी के निवासी हैं। उन पर वर्ष 2018 में मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। (संवाद)
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एनडीपीएस में दोषी को 1200 रुपये अर्थदंड
चित्रकूट। एनडीपीएस एक्ट में दोषी जसवंत सिंह को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1200 रुपये जुर्माना भी लगाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट राहुल मिश्रा ने यह फैसला सुनाया। शासकीय अधिवक्ता ने बताया किपहाडी थाने क्षेत्र के शिवपुरी नांदी निवासी जसवंत सिंह को एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया था। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।(संवाद)
दोषी को जेल अवधि की सजा
चित्रकूट। कच्ची शराब के साथ पकड़े गए दोषी को अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा दी। साथ ही उस पर 3500 रुपये का जुर्माना लगाया। यह फैसला जेएम द्वितीय अभिनव कुमार दुबे ने सुनाया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2021 में मानिकपुर पुलिस ने राज बहादुर को आबकारी अधिनियम में पकड़ा था। इस मामले में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा दी। (संवाद)