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Chitrakoot News: अदालत से चित्रकूट
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डकैती के आरोपी को जमानत दी
चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश राम मणि पाठक ने आरोपी नीरज की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उस पर डकैती का आरोप है। यह मामला राजापुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। चिल्लीराकस निवासी नीरज के खिलाफ वर्ष 2021 में डकैती के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नीरज पहले से जमानत पर था। वह लगातार अदालत में अनुपस्थित रहा। इस कारण अदालत ने 13 मई 2025 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर उसे एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)
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चित्रकूट। विशेष न्यायाधीश राम मणि पाठक ने आरोपी नीरज की दूसरी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। उस पर डकैती का आरोप है। यह मामला राजापुर थाना क्षेत्र से संबंधित है। चिल्लीराकस निवासी नीरज के खिलाफ वर्ष 2021 में डकैती के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। नीरज पहले से जमानत पर था। वह लगातार अदालत में अनुपस्थित रहा। इस कारण अदालत ने 13 मई 2025 को उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट में जमानत अर्जी डाली थी। अदालत ने सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार कर उसे एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि की दो जमानतें दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। (संवाद)