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Chitrakoot News: साक्ष्य न मिलने पर 14,841 को नोटिस, 2,050 नए मतदाता
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Thu, 05 Feb 2026 11:17 PM IST
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चित्रकूट। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य चल रहा है। इस अभियान के तहत, जिले के लगभग सात लाख मतदाताओं में से 14,841 मतदाताओं को उनके साक्ष्य न मिलने पर नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं, मतदाता सूची में 2,050 नए मतदाताओं को जोड़ा गया है। यह प्रक्रिया आगामी फरवरी माह तक जारी रहेगी, जिससे छूटे हुए और नए पात्र नागरिकों को सूची में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
जिला सह निर्वाचन अधिकारी उमेश श्रीवास्तव के अनुसार, पात्र नागरिक फरवरी माह तक फार्म-6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं, जिससे उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 फरवरी को किया जाएगा। अब तक फार्म छह, सात व आठ के कुल 14 हजार से अधिक फार्म प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सुनवाई 27 फरवरी तक की जाएगी। संबंधित मतदाता अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। विधानसभा चित्रकूट के 8,488 और मानिकपुर विधानसभा के 6,439 मतदाताओं को ''नो मैच'' श्रेणी में नोटिस मिले हैं।
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मान्य प्रमुख प्रमाण
-केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी का पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश
-1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों का पहचान पत्र
-जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट
-मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिक प्रमाण पत्र
-स्थायी निवास, वन अधिकार, ओबीसी/एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो) अथवा परिवार रजिस्टर
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जिला सह निर्वाचन अधिकारी उमेश श्रीवास्तव के अनुसार, पात्र नागरिक फरवरी माह तक फार्म-6 भरकर बीएलओ को जमा कर सकते हैं, जिससे उनका नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 20 फरवरी को किया जाएगा। अब तक फार्म छह, सात व आठ के कुल 14 हजार से अधिक फार्म प्राप्त हुए हैं, जिन पर कार्रवाई चल रही है। जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं, उनकी सुनवाई 27 फरवरी तक की जाएगी। संबंधित मतदाता अपनी निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं। विधानसभा चित्रकूट के 8,488 और मानिकपुर विधानसभा के 6,439 मतदाताओं को ''नो मैच'' श्रेणी में नोटिस मिले हैं।
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मान्य प्रमुख प्रमाण
-केंद्र/राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारी का पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश
-1 जुलाई 1987 से पहले जारी सरकारी या सार्वजनिक संस्थानों का पहचान पत्र
-जन्म प्रमाण पत्र या भारतीय पासपोर्ट
-मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिक प्रमाण पत्र
-स्थायी निवास, वन अधिकार, ओबीसी/एससी-एसटी जाति प्रमाण पत्र
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू हो) अथवा परिवार रजिस्टर