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Chitrakoot News: दुष्कर्म आरोपी की जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
Updated Wed, 20 May 2026 12:06 AM IST
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चित्रकूट। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मानिकपुर के एक दुष्कर्म के आरोप में आरोपी की जमानत निरस्त कर दी है। अदालत ने मामले की गंभीरता, अभियोजन के तर्कों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया।
मानिकपुर के सरहट निवासी अनिल रैदास के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप से विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने 2 अप्रैल 2026 को आरोप लगाया था कि आरोपी ने छह माह तक शादी का झांसा देकर नाबालिग से संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई और बाद में शादी से इन्कार कर दिया। वहीं बचाव पक्ष ने भी तर्क दिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जमानत दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसे देख सत्र न्यायाधीश शेष मणि ने आरोपी अनिल रैदास की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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मानिकपुर के सरहट निवासी अनिल रैदास के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप से विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी ने 2 अप्रैल 2026 को आरोप लगाया था कि आरोपी ने छह माह तक शादी का झांसा देकर नाबालिग से संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई और बाद में शादी से इन्कार कर दिया। वहीं बचाव पक्ष ने भी तर्क दिए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पाया कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। जमानत दिए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। इसे देख सत्र न्यायाधीश शेष मणि ने आरोपी अनिल रैदास की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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