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Chitrakoot News: कच्ची शराब के दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा, 12 सौ जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 25 Mar 2026 01:01 AM IST
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The person guilty of illicit liquor will be sentenced till the rising of the court and will be fined Rs 1200.
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चित्रकूट। आबकारी अधिनियम के एक मामले में एक दोषी पप्पू केवट को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शिनी ने न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर 1200 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता आकाश साहू ने बताया कि रैपुरा थाना इलाके के खोर निवासी पप्पू केवट को पुलिस ने वर्ष 2015 में कच्ची शराब के साथ पकड़ा था। इस मामले में पुलिस ने रैपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। इस मामले में विवेचना कर विवेचक ने आरोपी पप्पू केवट के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान व साक्ष्य के आधार पर उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय ने दोषी पप्पू केवट को सजा सुनाई। (संवाद)
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लापरवाही से वाहन चलाने पर अदालत उठने तक की सजा



चित्रकूट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारतीय ने लापरवाही से वाहन चलाकर सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी भास्कर शुक्ला को न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही उस पर 2500 रुपये का जुर्माना लगाया।



शासकीय अधिकारी शशिकांत यादव ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के खटवारा निवासी भास्कर शुक्ला के खिलाफ वर्ष 2024 में हुए सड़क हादसे में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोपी भास्कर शुक्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलों को सुना। बाद में बयान व साक्ष्य के आधार पर उन्होंने आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेंद्र प्रसाद भारतीय ने दोषी को सजा दी।
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