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कोषागार घोटाला : जेल से बाहर आएगी वृद्ध महिला पेंशनर

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Jan 2026 12:35 AM IST
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Treasury scam: Old woman pensioner to be released from jail
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संवाद न्यूज एजेंसी
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-वृद्ध पेंशनर को मिली जमानत, 35 आरोपियों में पहली राहत
-वृद्धा की उम्र और स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट का फैसला
संवाद न्यूज एजेंसी
चित्रकूट। बहुचर्चित कोषागार घोटाले में जेल में बंद एक वृद्ध पेंशनर जोगवा देवी को हाईकोर्ट के बाद अब जिला कोर्ट से भी जमानत मिल गई है। 43.13 करोड़ रुपये के इस घोटाले में जेल भेजे गए 35 आरोपियों में यह पहली जमानत है, जिससे अन्य कैदियों के परिजनों में उम्मीद जगी है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्यूर गांव निवासी जोगवा देवी, जिनकी उम्र अधिक है और जेल में उनका पैर भी टूट गया था। इस मामले में बुधवार को जिला कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी। इससे पहले जिला कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने पर वह हाईकोर्ट पहुंची थीं, जहां उन्हें सशर्त जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि जांच में पूरा सहयोग करना होगा और किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाद में आईटी एक्ट की धारा 66 (बी) बढ़ाए जाने से उनकी जमानत पर रोक लग गई थी। बुधवार को जिला सत्र न्यायालय में हुई सुनवाई में न्यायाधीश ने उनकी वृद्धावस्था और स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत प्रदान की। कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह जेल से रिहा होंगी।
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अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी लगातार खारिज : कोषागार घोटाले में कुल 25 पेंशनर, दो कर्मचारी और आठ बिचौलिए जेल में बंद हैं। इन सभी के परिजन जमानत के लिए जिला कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन लगातार उनकी जमानत याचिकाएं खारिज हो रही हैं। जोगवा देवी को मिली जमानत से अन्य कैदियों के परिजनों में थोड़ी उम्मीद जगी है, लेकिन वे अभी भी परेशान हैं।
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चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में एसआईटी : कोषागार घोटाले की जांच कर रही एसआईटी बुधवार को चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में जुटी रही, लेकिन प्रक्रिया पूरी न हो पाने के कारण इसे दाखिल नहीं किया जा सका। अब बृहस्पतिवार को चार्जशीट दाखिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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बोले जिम्मेदार----
एसआईटी प्रभारी अरविंद कुमार वर्मा ने बताया कि चार्जशीट तैयार है और जल्द ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इस घोटाले में जोगवा देवी के खाते से बिचौलियों ने करीब 28 लाख रुपये निकलवाए थे।
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