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Chitrakoot News: ट्रेन में सामान चोरी के मामले में दो दोषियों को जेल में बिताई अवधि की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Tue, 31 Mar 2026 11:24 PM IST
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Two convicted in train theft case sentenced to jail term
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चित्रकूट। ट्रेन और प्लेटफार्म पर यात्रियों का सामान चोरी करने के मामले में दो दोषियों को सिविल जज ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। उन पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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जीआरपी थाना प्रभारी शालिनी सिंह भदौरिया ने बताया कि बांदा जिले के जलालपुर निवासी तेज बहादुर और महोबा जिले के बरभोली निवासी करन अहिरवार को पकड़ा गया था। ये दोनों ट्रेन और प्लेटफार्म पर यात्रियों का सामान चोरी करते थे। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष दोनों की दलीलें सुनीं। बयान और साक्ष्य के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।मंगलवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन पीयूष यादव ने दोनों को दोषी को सजा दी। (संवाद)
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