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Deoria News: बैंक बकाया वसूली के दो मामलों में बकायेदारों की भूमि कुर्क, संपत्ति हस्तांतरण पर रोक
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 25 Mar 2026 01:52 AM IST
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शाहपुर। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में बैंक बकाया वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार को दो अलग-अलग मामलों में बकायेदारों की भूमि कुर्क (जब्त) कर दी गई। यह कार्रवाई एसडीएम राजेश कुमार के आदेश के क्रम में नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह, तहसील प्रशासन और बैंक कर्मियों की मौजूदगी में की गई।
पहले मामले में एसीबी बैंक शाखा डुमरियागंज के बकाया 6,07,583 रुपये की वसूली के लिए नौ मार्च को जारी स्वीकृति आदेश के आधार पर ग्राम ढढुवा निवासी चार लोगों की भूमि कुर्क की गई। इसमें कई गाटा में उनके संपूर्ण अंश को आरसी प्रपत्र-41 के तहत जब्त किया गया। दूसरे मामले में भारतीय स्टेट बैंक एसीबी शाखा डुमरियागंज के 4,15,628 रुपये के बकाया की वसूली के लिए नौ मार्च के ही आदेश के क्रम में खखरगड्डी निवासी झिन्नेलाल की भूमि कुर्क की गई। इसमें दो गाटाें की भूमि को कुर्क किया गया। नायब तहसीलदार विष्णु प्रसाद सिंह द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कुर्क की गई संपत्तियों का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण, बिक्री, दान अथवा अन्य रूप में स्वामित्व परिवर्तन पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
इस दौरान शिव कुमार तिवारी, वेद प्रकाश पांडेय, भारतेंदु चौबे, आयुष वैश्य, राहुल वर्मा, हरेंद्र कुमार, शहरयार आदि मौजूद रहे।
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इस दौरान शिव कुमार तिवारी, वेद प्रकाश पांडेय, भारतेंदु चौबे, आयुष वैश्य, राहुल वर्मा, हरेंद्र कुमार, शहरयार आदि मौजूद रहे।