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Deoria News: मारपीट और धमकी के मामले में परिवाद दर्ज करने का आदेश

Mon, 26 Oct 2026 12:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 26 Oct 2026 12:46 AM IST
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Order to register a complaint in a case of assault and intimidation
देवरिया। भलुअनी थाना क्षेत्र के टेकुआ चौराहे पर तीन माह पहले हुई मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में न्यायालय ने परिवाद दर्ज करने का आदेश दिया है। एकडंगा निवासी अरुण चौहान ने पांच नामजद समेत कई लोगों पर हमला करने का आरोप लगाया है। न्यायालय ने चार नवंबर को शिकायतकर्ता के बयान के लिए तारीख तय की है।
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अरुण के अनुसार, 16 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे वह टेकुआ चौराहे पर श्रीराम मेडिकल स्टोर के पास बैठे थे। आरोप है कि पुरानी रंजिश में मोहम्मद शोएब, आजाद अली, समीर अली, चंदन विश्वकर्मा, अफजल और छह-सात अज्ञात लोग बाइक से पहुंचे। आरोप है कि सभी ने डंडे, हॉकी और बेल्ट से हमला कर दिया। बचने के लिए मेडिकल स्टोर और बाद में रणविजय चौहान के घर पहुंचे तो वहां भी घुसकर पिटाई की गई। बीच-बचाव करने आए विपिन चौहान भी घायल हो गए।
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अरुण ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। न्यायालय की ओर से मंगाई गई पुलिस रिपोर्ट में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने की पुष्टि हुई। सिविल जज प्रवर खंड एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल उपाध्याय ने 22 अक्तूबर को आवेदन परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
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