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Deoria News: 28 से शुरू होगी 141 छात्रों की परीक्षा
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रुद्रपुर। नगर के पं. श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय में बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा से वंचित छात्रों को हाईकोर्ट से परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मिल गई है। कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन पर परीक्षा शुल्क समय से नहीं जमा करने और अतिरिक्त समय में परीक्षा कराने पर 6.43 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
जुर्माना धनराशि जमा करने के बाद गोरखपुर विश्व विद्यालय की ओर से 28 मार्च से 02 अप्रैल तक 141 छात्रों को परीक्षा कराने की अनुमति मिली है। जिस पर छात्रों को राहत मिली।
पंडित श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय में अध्ययनरत बीएससी प्रथम वर्ष की 141 छात्राओं का परीक्षा शुल्क काॅलेज प्रशासन की ओर से जमा नहीं होने पर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय की ओर से 141 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने लिपिक पर रुपये लेकर फरार हो जाने का आरोप लगाया, हालांकि प्रकरण में अभी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। परीक्षा से वंचित छात्रों में प्रियंका यादव और चार अन्य छात्राएं उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा में शामिल होने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को अपने आदेश में विश्वविद्यालय को स्पेशल परीक्षा एक माह के भीतर संपन्न कराने के आदेश पारित कर काॅलेज को अर्थदंड सहित परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से जुर्माना जमा करने पर छात्राओं की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय ने 28 मार्च 2 अप्रैल तक संपन्न होने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है।
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जुर्माना धनराशि जमा करने के बाद गोरखपुर विश्व विद्यालय की ओर से 28 मार्च से 02 अप्रैल तक 141 छात्रों को परीक्षा कराने की अनुमति मिली है। जिस पर छात्रों को राहत मिली।
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पंडित श्री कृष्ण उपाध्याय महिला महाविद्यालय में अध्ययनरत बीएससी प्रथम वर्ष की 141 छात्राओं का परीक्षा शुल्क काॅलेज प्रशासन की ओर से जमा नहीं होने पर दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्व विद्यालय की ओर से 141 छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन ने लिपिक पर रुपये लेकर फरार हो जाने का आरोप लगाया, हालांकि प्रकरण में अभी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं है। परीक्षा से वंचित छात्रों में प्रियंका यादव और चार अन्य छात्राएं उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर छात्रों के भविष्य को देखते हुए परीक्षा में शामिल होने की मांग की।
उच्च न्यायालय ने 25 फरवरी को अपने आदेश में विश्वविद्यालय को स्पेशल परीक्षा एक माह के भीतर संपन्न कराने के आदेश पारित कर काॅलेज को अर्थदंड सहित परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से जुर्माना जमा करने पर छात्राओं की परीक्षा को संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय ने 28 मार्च 2 अप्रैल तक संपन्न होने के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है।