पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
फ्री ई-पेपर
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Accused sentenced to 10 years imprisonment in truck robbery case

UP: ट्रक लूटकांड में 21 साल बाद फैसला, अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास; कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Mon, 29 Jun 2026 11:11 PM IST
Arun Parashar संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Published by: Arun Parashar Updated Mon, 29 Jun 2026 11:11 PM IST
सार

तमंचा दिखाकर लुटेरों ने चालक और क्लीनर को नीचे उतारकर पिटाई की थी। नशीला पदार्थ खिला दिया था। लुटेरे नकदी, सरिया से भरा ट्रक लेकर फरार हो गए था। दोनों को बेहोशी हालत में खेत में फेंककर चले गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

विज्ञापन
Accused sentenced to 10 years imprisonment in truck robbery case
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

वर्ष 2024 में थाना पिलुआ क्षेत्र में ट्रक लूटकांड के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र (डकैती कोर्ट) शशि भूषण कुमार शांडिल्य ने एक अभियुक्त को दोषी माना है। उसे 10 वर्ष कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर उसे अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रवेश भारद्वाज ने की। उन्होंने बताया कि आगरा के थाना लोहामंडी के जयपुर हाउस निवासी दमनदीप सिंह ने थाना पिलुआ में 19 दिसंबर 2004 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दो ट्रक में मुजफ्फरनगर से सरिया लादकर फिरोजाबाद जा रहे थे। रास्ते में एक ट्रक अलग हो गया था। 
विज्ञापन


पिलुआ क्षेत्र में कार से ओवरटेक कर लुटेरों ने ट्रक रुकवा लिया। तमंचा दिखाकर लुटेरों ने चालक और क्लीनर को नीचे उतारकर पिटाई की और नशीला पदार्थ खिला दिया। लुटेरे नकदी, सरिया से भरा ट्रक लेकर फरार हो गए। दोनों को बेहोशी हालत में खेत में फेंककर चले गए थे। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। 
विज्ञापन
विज्ञापन


सोमवार को दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी वाजिद निवासी वानीपुर थाना सहसवान जिला बदायूं को दोषी माना। उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।



 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed