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Etah News: गैंगस्टर व आर्म्स एक्ट में दोषियों को कारावास

संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Sun, 08 Feb 2026 11:28 PM IST
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Imprisonment for those convicted under the Gangster and Arms Act
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एटा। लंबित आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी के कारण न्यायालय ने दो अलग-अलग मामलों में दोषियों को सजा सुनाई है। गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट से जुड़े प्रकरणों में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी राशिद निवासी लालपुर को गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा ंसुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला वर्ष 2023 में दर्ज किया गया था।निधौली कलां थाना क्षेत्र में वर्ष 2010 में दर्ज आर्म्स एक्ट के एक अन्य मामले में दोषी कालीचरण निवासी घनश्यामपुर को एसीजेएम कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा और दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। संवाद
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