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Etah News: नियम विरुद्ध नियुक्ति करने वाले उपायुक्त श्रम-रोजगार को कारण बताओ नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Fri, 06 Feb 2026 12:03 AM IST
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Show cause notice to Deputy Commissioner Labour-Employment for making appointment against rules
उपायुक्त श्रम-रोजगार प्रभु दयाल
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एटा। शासन ने जिले में तैनात उपायुक्त-श्रम-रोजगार प्रभु दयाल को गंभीर अनियमितताओं के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। निर्देश दिया गया है कि 15 दिनों के अंदर नोटिस का विस्तृत जवाब प्रस्तुत करें अन्यथा विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। इनके ऊपर नियम विरुद्ध नियुक्ति करने का आरोप है।
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प्रभु दयाल वर्ष 2020 में रामपुर जिले में श्रम उपायुक्त के पद पर तैनात थे। इस दौरान विकासखंड सैदनगर में कंप्यूटर ऑपरेटरों की नियुक्ति में शासकीय निर्देशों के विपरीत अनियमितताएं पाई गईं। जांच में यह पाया गया कि नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं थी जिसके कारण उन्हें दोषी माना गया है।
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शासन स्तर से मिली जानकारी के मुताबिक मामले पर संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार यदि प्रभु दयाल निर्धारित समय सीमा में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
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