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Etawah News: युवती की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 31 Mar 2026 11:27 PM IST
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Boyfriend sentenced to life imprisonment for murdering girl
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इटावा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने प्रेमिका की हत्या कर शव जलाने के आठ साल पुराने मामले में दोषी प्रेमी औरैया के ट्रक चालक राशिद को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। युवती राशिद के मोहल्ले की ही थी।
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थाना बकेवर क्षेत्र के गांव बिजौली के पास 18 अगस्त 2018 को बिजौली निवासी सुभाष चंद्र गुप्ता सुबह पांच बजे अपने घर से शौच के लिए निकले थे। इस दौरान उन्होंने एक युवती को सड़क किनारे जलते हुए देखा था। युवती के हाथ-पैर बंधे थे। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जले शव को बरामद किया। जांच में पता चला कि युवती को केरोसिन डालकर जलाया गया था।
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मामले में सुभाष की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। छानबीन के दौरान इस घटना में ट्रक चालक राशिद उर्फ विक्की निवासी इस्लाम नगर बाबरपुर, औरैया का नाम प्रकाश में आया। बाद में पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की थी।



राशिद ने पुलिस को बताया था कि उसका मोहल्ले की एक लड़की से प्रेम संबंध था। वह अपने घर से जेवर लेकर उसके साथ भाग गई थी। उसने युवती के जेवर रख लिए थे। इसे लेकर विवाद होने पर उसकी हत्या कर दी और पहचान मिटाने के लिए शव को जला दिया था।



मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय दिनेश गौड़ ने मामले की सुनवाई करते हुए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर राशिद को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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