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Etawah News: स्कूली वाहनों का पोर्टल पर ब्योरा दर्ज करना अनिवार्य
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- एक से 15 अप्रैल तक स्कूली वाहनों की फिटनेस जांची जाएगी
-अपलोड डेटा निरीक्षण के समय भिन्न मिलने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज़ एजेंसी
इटावा। सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी स्कूल संचालकों को अपने वाहनों का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से यूपीआईएसबीएमपी (यूपी स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल) पर दर्ज करना होगा। ऑनलाइन में अपलोड डेटा निरीक्षण के समय भिन्न मिलने पर स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
शासन के निर्देश पर स्कूल बस वैन समेत सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी कर किया जाएगा। परिवहन निगम एक से 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में जाकर वाहनों के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिना फिटनेस या अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर रोक लगाना और वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करना है। इससे प्रशासन को वाहनों का पूरा रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ स्कूल परिवहन से जुड़े ऑपरेटरों पर भी लागू होगा। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से लंबे समय से चल रही लापरवाही पर अंकुश लगेगा और संभावित हादसों को रोकने में मदद मिलेगी।
यात्री कर अधिकारी विवेक सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से एक से 15 अप्रैल अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल संचालकों की ओर से पोर्टल पर स्कूल में कितने वाहन हैं, वाहन की फोटो, पिछली फिटनेस कब हुई थी, बस या वैन में अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, बस चालक को चरित्र प्रमाण पत्र आदि बिंदुओं को भरना है। स्कूल में चेकिंग के दौरान अगर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज विवरण भिन्न मिलने पर स्कूल संचालकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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-अपलोड डेटा निरीक्षण के समय भिन्न मिलने पर होगी कार्रवाई
संवाद न्यूज़ एजेंसी
इटावा। सरकार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सभी स्कूल संचालकों को अपने वाहनों का पूरा विवरण अनिवार्य रूप से यूपीआईएसबीएमपी (यूपी स्कूल व्हीकल मॉनिटरिंग पोर्टल) पर दर्ज करना होगा। ऑनलाइन में अपलोड डेटा निरीक्षण के समय भिन्न मिलने पर स्कूल संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी।
शासन के निर्देश पर स्कूल बस वैन समेत सभी वाहनों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करना जरूरी कर किया जाएगा। परिवहन निगम एक से 15 अप्रैल तक सभी स्कूलों में जाकर वाहनों के ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा जो स्कूल नियमों का पालन नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिना फिटनेस या अवैध रूप से चल रहे वाहनों पर रोक लगाना और वाहनों की रियल-टाइम मॉनिटरिंग करना है। इससे प्रशासन को वाहनों का पूरा रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा और किसी भी अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी। यह नियम सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ-साथ स्कूल परिवहन से जुड़े ऑपरेटरों पर भी लागू होगा। अधिकारियों का मानना है कि इस व्यवस्था से लंबे समय से चल रही लापरवाही पर अंकुश लगेगा और संभावित हादसों को रोकने में मदद मिलेगी।
यात्री कर अधिकारी विवेक सिंह ने बताया कि परिवहन निगम की ओर से एक से 15 अप्रैल अभियान चलाया जा रहा है। इसमें स्कूल संचालकों की ओर से पोर्टल पर स्कूल में कितने वाहन हैं, वाहन की फोटो, पिछली फिटनेस कब हुई थी, बस या वैन में अग्निशामक यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, बस चालक को चरित्र प्रमाण पत्र आदि बिंदुओं को भरना है। स्कूल में चेकिंग के दौरान अगर ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज विवरण भिन्न मिलने पर स्कूल संचालकों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।