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Etawah News: मादक पदार्थ की तस्करी में दोषी को 10 साल की जेल

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 19 May 2026 12:04 AM IST
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Man sentenced to 10 years in prison for drug trafficking
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-कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया
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इटावा। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट सुनीता शर्मा ने तीन साल पुराने मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दोषी 10 साल की सजा सुनाई। इसके अलावा कोर्ट ने उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना पडेगा।
सैफई थाने में तैनात एसआई ध्यानेंद्र सिंह अपने हमराह फोर्स के साथ गश्त पर थे तभी सूचना मिली कि गोल चक्कर के पास एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में घूम रहा है उसके पास मादक पदार्थ है। वह उसे बेचने की फिराक में है। पुलिस ने बताए स्थान पर छापा मारकर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक पैकेट में नशीला पदार्थ बरामद हुआ।
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पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम देव सिंह निवासी गिहार कालोनी, थाना करहल मैनपुरी बताया। पुलिस ने जब पाउडर को तौला तो कुल वजन 115 ग्राम निकला। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। छानबीन के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस की धारा में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सोमवार को मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर देव सिंह को दोषी पाते हुए 10 साल की सजा व एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
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