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Etawah News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में 20 साल की सजा

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 01:02 AM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and raping a teenager
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इटावा। अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) राखी चौहान की अदालत ने किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी हसनैन को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है जिसकी आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी ।
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25 जनवरी 2024 को थाना बलरई थाने में एक महिला ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय किशोरी सुबह करीब पांच बजे अपने घर से गायब हो गई थी। किशोरी की मां (वादिनी) ने शिकायत दर्ज कराई कि उसी सुबह करीब छह बजे आरोपी हसनैन ने लड़की के चाचा को फोन कर बताया कि उनकी भतीजी इटावा आ गई है। जब परिवार वाले इटावा और जसवंतनगर में उसे तलाशने पहुंचे तो वह वहां नहीं मिली और आरोपी का फोन भी बंद आने लगा।
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पुलिस ने उसी दिन शाम करीब 4:30 बजे जमुना बाग बकेवर पुल के पास से किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया। किशोरी ने पुलिस और अपनी मां को बताया कि हसनैन उसे बहलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इसके बाद पुलिस ने आरोपी हसनैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने अदालत में पीड़िता की उम्र से संबंधित शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश किए, जिससे साबित हुआ कि घटना के समय पीड़िता नाबालिग थी। इसके बाद दोषी को सजा सुनाई गई।
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