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एसआईआर : बिना सुनवाई नहीं कटेगा सूची से किसी का नाम
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इटावा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष पुनरीक्षण-2026 की कवायद तेज हो गई है। मंगलवार को जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी मतदाता का नाम बिना सुनवाई के सूची से नहीं काटा जाएगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए फॉर्म-08 भरना होगा। जनपद में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनकी जनसुनवाई 21 जनवरी से जारी है। तार्किक विसंगति के नोटिस भी जनरेट हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बीएलओ को ऐसे मामलों में घर-घर जाकर सुनवाई करने के निर्देश दिए। सत्यापन कार्य एईआरओ द्वारा किया जाएगा।
पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को मान्य किया गया है। राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से सहयोग की अपील की गई। विशेष कैंपों द्वारा गांवों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। सुनवाई की अंतिम तिथि 27 मार्च 2026 तय की गई है। प्रशासन का मुख्य जोर 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं और महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर है।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नाम दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए फॉर्म-08 भरना होगा। जनपद में नो मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इनकी जनसुनवाई 21 जनवरी से जारी है। तार्किक विसंगति के नोटिस भी जनरेट हो रहे हैं। जिलाधिकारी ने बीएलओ को ऐसे मामलों में घर-घर जाकर सुनवाई करने के निर्देश दिए। सत्यापन कार्य एईआरओ द्वारा किया जाएगा।
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पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड को मान्य किया गया है। राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंटों के माध्यम से सहयोग की अपील की गई। विशेष कैंपों द्वारा गांवों में लोगों को जागरूक किया जाएगा। सुनवाई की अंतिम तिथि 27 मार्च 2026 तय की गई है। प्रशासन का मुख्य जोर 18-19 वर्ष के नए मतदाताओं और महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने पर है।
