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Etawah News: अवैध खनन करते तीन ट्रैक्टर पकड़े, 3.30 लाख का जुर्माना
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जसवंतनगर। सामाजिक वानिकी विभाग बसरेहर रेंज ने वन क्षेत्र से अवैध रूप से मिट्टी खोदकर ले जाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। विभाग ने तीन ट्रैक्टरों को पकड़ा है और उनसे 3 लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।
वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि सैफई हवाई पट्टी सड़क पर नियमित गश्त के दौरान तीन ट्रैक्टरों को वन क्षेत्र की मिट्टी लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि यह मिट्टी अवैध रूप से खोदी गई थी और बिक्री के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। इसकी पुष्टि होने पर संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया और ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया।
जसोहन क्षेत्र में भी एक अन्य ट्रैक्टर को रोका गया है। इस मामले में विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है कि उस ट्रैक्टर से लाई जा रही मिट्टी वन क्षेत्र से निकाली गई थी या किसी अन्य वैध स्थान से। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति है। अवैध खनन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है और सरकारी संपत्ति को भारी क्षति होती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का दबाव या सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएगी।
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वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि सैफई हवाई पट्टी सड़क पर नियमित गश्त के दौरान तीन ट्रैक्टरों को वन क्षेत्र की मिट्टी लादकर ले जाते हुए पकड़ा गया। जांच में पाया गया कि यह मिट्टी अवैध रूप से खोदी गई थी और बिक्री के उद्देश्य से ले जाई जा रही थी। इसकी पुष्टि होने पर संबंधित वाहन मालिकों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना लगाया गया और ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया।
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जसोहन क्षेत्र में भी एक अन्य ट्रैक्टर को रोका गया है। इस मामले में विभागीय स्तर पर जांच की जा रही है कि उस ट्रैक्टर से लाई जा रही मिट्टी वन क्षेत्र से निकाली गई थी या किसी अन्य वैध स्थान से। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वन क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि वन संपदा को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ विभाग की जीरो टॉलरेंस नीति है। अवैध खनन से पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है और सरकारी संपत्ति को भारी क्षति होती है। ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार का दबाव या सिफारिश स्वीकार नहीं की जाएगी।