सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Farrukhabad News ›   Three people, including two brothers, were found guilty of assault and rape after entering a house.

Farrukhabad News: घर में घुसकर मारपीट व दुष्कर्म में दो सगे भाइयों सहित तीन पर दोष सिद्ध

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Mar 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Three people, including two brothers, were found guilty of assault and rape after entering a house.
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। घर में घुसकर मारपीट, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के 11 वर्ष पुराने मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 18 मार्च की तारीख तय की है।
Trending Videos

थाना नवाबगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि सात सितंबर 2014 की रात करीब नाै बजे धोबियन नगला निवासी अवधेश तथा बसंतपुर निवासी नरवीर और नरेंद्र पुत्र रामनिवास शराब के नशे में उसके घर में घुस आए। आरोपियों ने महिला, उसकी बहू और दोनों पुत्रियों के साथ मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने बहू को कमरे में खींचकर असलहे के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया और परिवार को गांव छोड़ने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

पीड़िता ने बताया कि आरोपी करीब एक घंटे तक घर में रहे और जाते समय हवाई फायरिंग भी की। पीड़िता ने थाने में शिकायत की लेकिन कार्रवाई न होने पर पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी से भी गुहार लगाई। बाद में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने मामले की जांच कर तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।
मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने नरवीर, नरेंद्र और अवधेश को घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी, दुष्कर्म करने के मामले में दोषी करार दिया जबकि एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) में बरी कर दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला जेल भेजने के आदेश दिए।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed