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UP: चुनावी सभा में दिया था उत्तेजक भाषण...सपा नेता आजम खां की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, 22 दिसंबर को सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Published by: अरुन पाराशर
Updated Sat, 20 Dec 2025 09:39 PM IST
सार
सपा नेता पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी सभा में उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण दिया था। मामले में कोर्ट में 22 दिसंबर को सुनवाई होगी।
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सपा नेता आजम खां
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां के 2007 में चुनावी सभा के दौरान दिए उत्तेजक भाषण के मामले में शनिवार को सुनवाई नहीं हुई। अब इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। वह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट से जुड़ेंगे।
थाना रसूलपुर मोहल्ला हुसैनी में 2 अप्रैल 2007 को सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रशासन का आरोप है कि आजम खां ने इस जनसभा में उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण दिया था। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम सदर रविशंकर गुप्ता ने थाना रसूलपुर में 4 अप्रैल 2007 को आजम के विरुद्ध बिना अनुमति जनसभा करने और उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मामला फिरोजाबाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. निधि यादव के कोर्ट में चल रहा है। वर्तमान में इस मामले में साक्ष्य का मामला चल रहा है। बताते हैं कि इस मामले में दो लोगों ने अपनी जमानत को वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया है। एडीजीसी बृजेश यादव ने बताया शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जमानती नहीं आए। इस कारण अब इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सपा नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जुड़ेंगे।
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थाना रसूलपुर मोहल्ला हुसैनी में 2 अप्रैल 2007 को सपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। प्रशासन का आरोप है कि आजम खां ने इस जनसभा में उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण दिया था। इस मामले में तत्कालीन एसडीएम सदर रविशंकर गुप्ता ने थाना रसूलपुर में 4 अप्रैल 2007 को आजम के विरुद्ध बिना अनुमति जनसभा करने और उत्तेजक और सांप्रदायिक भाषण देने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
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मामला फिरोजाबाद में सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. निधि यादव के कोर्ट में चल रहा है। वर्तमान में इस मामले में साक्ष्य का मामला चल रहा है। बताते हैं कि इस मामले में दो लोगों ने अपनी जमानत को वापस लेने का प्रार्थना पत्र दिया है। एडीजीसी बृजेश यादव ने बताया शनिवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन जमानती नहीं आए। इस कारण अब इस मामले की सुनवाई 22 दिसंबर को होगी। सपा नेता एवं पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खां वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय से जुड़ेंगे।
