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Firozabad News: प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Fri, 19 Dec 2025 11:50 PM IST
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सांकेतिक
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संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या में दोषी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
नारखी थाने में 20 मार्च 2021 को आगरा में छाता थाना क्षेत्र गांव गधापाड़ा जीवनी मंडी निवासी अनीता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी ज्योति से रंजीत निवासी बंछगाव थाना नारखी के साथ सात जनवरी 2020 को प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में नारखी क्षेत्र में किराए पर रहते थे। विवाह के बाद से पति और ससुराल वालों द्वारा ज्योति को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 19 मार्च 2021 को ज्योति की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी।
पुलिस ने मामले की विवेचना करके दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में पति रंजीत एवं सास शीला देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो) के न्यायाधीश विमल वर्मा की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं, गवाहों के बयान के आधार पर शीला देवी को दहेज उत्पीड़न,दहेज हत्या एवं हत्या के वैकल्पिक आरोप से दोषमुक्त करार दिया। जबकि पति रंजीत को हत्या की वैकल्पिक आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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फिरोजाबाद। प्रेम विवाह के बाद पत्नी की हत्या में दोषी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
नारखी थाने में 20 मार्च 2021 को आगरा में छाता थाना क्षेत्र गांव गधापाड़ा जीवनी मंडी निवासी अनीता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी ज्योति से रंजीत निवासी बंछगाव थाना नारखी के साथ सात जनवरी 2020 को प्रेम विवाह किया था। इसके बाद दोनों पति-पत्नी के रूप में नारखी क्षेत्र में किराए पर रहते थे। विवाह के बाद से पति और ससुराल वालों द्वारा ज्योति को अतिरिक्त दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित किया जाता था। 19 मार्च 2021 को ज्योति की ससुराल वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने मामले की विवेचना करके दहेज हत्या समेत अन्य धाराओं में पति रंजीत एवं सास शीला देवी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या दो) के न्यायाधीश विमल वर्मा की कोर्ट में हुई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं, गवाहों के बयान के आधार पर शीला देवी को दहेज उत्पीड़न,दहेज हत्या एवं हत्या के वैकल्पिक आरोप से दोषमुक्त करार दिया। जबकि पति रंजीत को हत्या की वैकल्पिक आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
