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Firozabad News: पुलिस की कहानी में निकला झोल, लूट गैंग का आरोपी बरी

संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद Updated Tue, 28 Oct 2025 11:42 PM IST
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Flaws in police story, robbery gang accused acquitted
सांकेतिक 
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फिरोजाबाद। 13 वर्ष पहले शिकोहाबाद में लूट गैंग के मामले में एडीजे कोर्ट से फैसला आया है। पुलिस की खराब विवेचना और कोर्ट में पेश किए कमजोर साक्ष्यों के कारण इस गैंग का एक आरोपी कोर्ट से बरी हो गया है।


2012 में बोलेरो में बैठाकर यात्रियों को नशीली चाय, कोल्डड्रिंक पिलाकर लूटने वाला गैंग सक्रिय था। मैनपुरी और एटा चौराहे की तरफ एक ग्रे रंग की बोलेरो गाड़ी चलती थी। इसमें चालक अपने साथियों के साथ यात्रियों को बैठाता था, ढाबे पर चाय या कोल्ड ड्रिंक में नशीला पाउडर मिलाकर उन्हें बेहोश करता और फिर उनके नकदी और जेवर लूटकर फरार हो जाता था। 16 अप्रैल 2012 को एसआई रामराज यादव ने अपनी टीम के साथ बोलेरो के चालक मुकेश निवासी मोहम्मदपुर अहीर, शिकोहाबाद और सर्वेश निवासी बलापुर, नसीरपुर को गिरफ्तार किया था। इसके पास से क्रमशः 260 और 270 ग्राम नशीला सफेद पाउडर डेलारोजापाम बरामद होने का दावा किया था। दोनों के खिलाफ अलग-अलग चार्जशीट दाखिल की गई। मुकेश के केस में हुए ट्रायल में कोर्ट ने पाया कि पुलिस प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण त्रुटियां रहीं। गिरफ्तारी का स्थान (एटा चौराहा, शिकोहाबाद) एक सार्वजनिक और आबादी वाला क्षेत्र था, जहां लोगों का आवागमन रहता है फिर भी पुलिस एक भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं कर पाई। पुलिस ने अभियुक्त को यह अधिकार नहीं बताया गया कि वह अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी के सामने करवाने की मांग कर सकता है। थाने से निकलने की जनरल डायरी (जीडी) रवानगी के अलावा, बरामद मादक पदार्थ को थाने के मालखाने में जमा कराने के प्रमाण के रूप में मालखाना रजिस्टर भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। बरामदगी के बाद माल को सील करते समय तैयार की गई नमूना मोहर को भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। इन गंभीर कमियों के कारण मुकेश को कोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया।
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लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने खारिज किया परिवाद
फिरोजाबाद। एडीजे विशेष एससी/एसटी एक्ट कोर्ट ने शिकायतकर्ता (परिवादी) की लगातार गैरहाजिरी के कारण एक केस को खारिज कर दिया है। नवनीत कुमार गिरि की अदालत में थाना जसराना से जुड़े एससी-एसटी एक्ट से संबंधित संजय कुमार बनाम सुनील कुमार शर्मा के मामले में सुनवाई चल रही थी। परिवादी संजय कुमार अपना बयान भी न्यायालय में दर्ज कराने को हाजिर नहीं हुआ। इससे पूर्व में भी नियत कई तिथियों पर संजय कुमार हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने परिवाद को खारिज कर दिया। संवाद

जमानत लेना पड़ा भारी, जामनतदार को हुई तीन माह की कैद
फिरोजाबाद। एडीजे विशेष एफटीसी-2 कोर्ट ने जमानत बंधपत्रों के समपहरण (जब्त) से जुड़े एक मामले में जामनतदार को तीन माह कैद की सजा सुनाई है।
सजा पाने वाले पुष्पेंद्र कुमार निवासी-सैलई, रामगढ़ ने थाना रसूलपुर में दर्ज हत्या के प्रयास के मुकदमे में नामजद राजू उर्फ रियाजुद्दीन की जमानत ली थी। जमानत पाने के बाद राजू उर्फ रियाजुद्दीन न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। इसके परिणामस्वरूप कोर्ट ने पुष्पेंद्र कुमार के जमानत बन्धपत्रों को जब्त कर लिया। पुष्पेंद्र कुमार को न्यायिक हिरासत में लिया गया और वह कोर्ट में हाजिर हुआ तो उसने जुर्म स्वीकृत करते हुए कहा कि वह गरीब है और मुकदमा लड़ना नहीं चाहता है। जमानत की राशि जमा करने में सक्षम नहीं हैं। स्वेच्छा से जुर्म स्वीकार किया और कम से कम सजा देने की गुहार लगाई। इस पर कोर्ट ने पुष्पेंद्र को 3 माह के कारावास से दंडित किया है। संवाद

तालाब में डूबने से मौत के मामले में आरोपियों को नहीं मिली जमानत

संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के बूढ़ा भरथरा गांव में तालाब के पानी में डूबकर एक व्यक्ति की मौत के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नवनीत कुमार गिरि की अदालत ने दो अभियुक्त धर्मेन्द्र और राजेश की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने आरोपों की गंभीरता और साक्षियों को प्रभावित करने की आशंका के चलते यह फैसला सुनाया।
मामला 31 अगस्त 2025 का है। श्याम सिंह को उनके गांव के सचिन, धर्मेंद्र, सर्वेश और राजेश उनके घर से ले गए। श्याम सिंह की पत्नी का आरोप है कि अभियुक्तों ने उनके पति को शराब पिलाई, उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की, और फिर धक्का मार दिया। धक्का लगने से श्याम सिंह गहरे पानी में गिर गए, जिससे उनकी डूबकर मृत्यु हो गई। 2 सितंबर 2025 को तालाब में शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण डूबने से दम घुटना बताया गया था। संवाद
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