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Firozabad News: दुष्कर्म के आरोपी मौलाना के खिलाफ पुलिस ने दाखिल किया आरोपपत्र
Sun, 02 Aug 2026 11:44 PM IST
आगरा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sun, 02 Aug 2026 11:44 PM IST
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फिरोजाबाद। रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित जन्नती मस्जिद के मदरसा में 14 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने जांच पूरी करते हुए आरोपी मौलाना के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस ने इस चार्जशीट में पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और मौके पर मौजूद व आसपास के लोगों के गवाहियों को मुख्य साक्ष्य बनाया है। इसके साथ ही आरोपी के डीएनए सैंपल को आगरा एफएसएल भेजा है, जिसके आते ही उसे पूरक साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
यह शर्मनाक घटना 7 जून 2026 को हुई थी। पीड़िता (14 वर्षीय किशोरी) जन्नती मस्जिद के मदरसा में उर्दू पढ़ने जाती थी। 7 जून की दोपहर वह मस्जिद में लगी आरओ वाटर मशीन से ठंडा पानी लेने गई थी। उसी दौरान मस्जिद के इमाम जाकिर हाफिज निवासी दीदामई नूर नगर ने उसे अकेला पाकर दबोच लिया और अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 10 जून को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोपी के पैर में गोली लगी थी। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर संजीव कुमार दुबे ने चार्जशीट में किशोरी के बयान, डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल किए हैं। लैब से डीएनए रिपोर्ट आते ही उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जाएगा ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। दो माह के भीतर सजा कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
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यह शर्मनाक घटना 7 जून 2026 को हुई थी। पीड़िता (14 वर्षीय किशोरी) जन्नती मस्जिद के मदरसा में उर्दू पढ़ने जाती थी। 7 जून की दोपहर वह मस्जिद में लगी आरओ वाटर मशीन से ठंडा पानी लेने गई थी। उसी दौरान मस्जिद के इमाम जाकिर हाफिज निवासी दीदामई नूर नगर ने उसे अकेला पाकर दबोच लिया और अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को 10 जून को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। आरोपी के पैर में गोली लगी थी। सीओ सिटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि इंस्पेक्टर संजीव कुमार दुबे ने चार्जशीट में किशोरी के बयान, डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान शामिल किए हैं। लैब से डीएनए रिपोर्ट आते ही उसे अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश किया जाएगा ताकि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। दो माह के भीतर सजा कराने का लक्ष्य तय किया गया है।
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