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Firozabad News: तहसीलदार पर फैसला पलटने का आरोप, डीएम ने गठित की जांच समिति
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Tue, 24 Feb 2026 11:40 PM IST
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टूंडला। तहसीलदार टूंडला राखी शर्मा पर एक पीड़ित ने सुविधा शुल्क लेकर विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित करने का आरोप लगाया है। डीएम रमेश रंजन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्चस्तरीय जांच समिति गठित कर दी है।
ग्राम फुलाइची निवासी राकेश कुमार का दावा है कि वह मृतक दीनानाथ के पुत्र हैं और उनकी पैतृक भूमि पर उनका नाम दर्ज होना चाहिए। राकेश का आरोप है कि पूर्व में उपजिलाधिकारी सदर ने उन्हें दीनानाथ का पुत्र मानकर उनके हक में फैसला दिया था, लेकिन बाद में यह मामला पुनः सुनवाई के लिए टूंडला तहसील में पहुंचा। मुख्यमंत्री और डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि तहसीलदार ने विपक्षी पक्ष से साठगांठ कर और सुविधा शुल्क लेकर 29 जनवरी 2026 को उनके खिलाफ फैसला सुना दिया।
तहसीलदार राखी शर्मा के आदेश के अनुसार, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि राकेश कुमार असल में दीनानाथ के नहीं बल्कि प्रताप सिंह के पुत्र हैं। उनके फैसले का मुख्य आधार आगरा नगर निगम की वर्ष 2011 की मतदाता सूची बनी, जिसमें राकेश का नाम प्रताप सिंह के पुत्र के रूप में दर्ज मिला। तहसीलदार ने अपने निर्णय में इसे जमीन हड़पने की साजिश करार देते हुए राकेश कुमार के वाद को बलहीन और आधारहीन मानकर निरस्त कर दिया।
जांच समिति गठित
इस शिकायत के बाद डीएम रमेश रंजन ने 11 फरवरी को एक जांच समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष एडीएम वित्त/राजस्व विशु राजा को बनाया है। इसमें सदस्य के रूप में अनुराधा सिंह, डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय को रखा गया है।
पीड़ित के पिता दीनानाथ के हुए थे दो विवाह
फिरोजाबाद सदर तहसील क्षेत्र के गांव फुलायची निवासी राकेश कुमार ने बताया कि उनके पिता दीनानाथ के दो विवाह हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी से राकेश कुमार और उनकी एक बहन पैदा हुई थीं। जिसको उनकी पांच बीघा जमीन के हिस्सेदार मानने को तैयार नहीं हैं।
अभी मुझे इस मामले में कोई बयान नहीं देना। उच्चाधिकारी जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अपना बयान दूंगी।
- राखी शर्मा, तहसीलदार, टूंडला
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ग्राम फुलाइची निवासी राकेश कुमार का दावा है कि वह मृतक दीनानाथ के पुत्र हैं और उनकी पैतृक भूमि पर उनका नाम दर्ज होना चाहिए। राकेश का आरोप है कि पूर्व में उपजिलाधिकारी सदर ने उन्हें दीनानाथ का पुत्र मानकर उनके हक में फैसला दिया था, लेकिन बाद में यह मामला पुनः सुनवाई के लिए टूंडला तहसील में पहुंचा। मुख्यमंत्री और डीएम को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि तहसीलदार ने विपक्षी पक्ष से साठगांठ कर और सुविधा शुल्क लेकर 29 जनवरी 2026 को उनके खिलाफ फैसला सुना दिया।
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तहसीलदार राखी शर्मा के आदेश के अनुसार, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि राकेश कुमार असल में दीनानाथ के नहीं बल्कि प्रताप सिंह के पुत्र हैं। उनके फैसले का मुख्य आधार आगरा नगर निगम की वर्ष 2011 की मतदाता सूची बनी, जिसमें राकेश का नाम प्रताप सिंह के पुत्र के रूप में दर्ज मिला। तहसीलदार ने अपने निर्णय में इसे जमीन हड़पने की साजिश करार देते हुए राकेश कुमार के वाद को बलहीन और आधारहीन मानकर निरस्त कर दिया।
जांच समिति गठित
इस शिकायत के बाद डीएम रमेश रंजन ने 11 फरवरी को एक जांच समिति का गठन किया है। समिति का अध्यक्ष एडीएम वित्त/राजस्व विशु राजा को बनाया है। इसमें सदस्य के रूप में अनुराधा सिंह, डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय को रखा गया है।
पीड़ित के पिता दीनानाथ के हुए थे दो विवाह
फिरोजाबाद सदर तहसील क्षेत्र के गांव फुलायची निवासी राकेश कुमार ने बताया कि उनके पिता दीनानाथ के दो विवाह हुए थे। उन्होंने बताया कि उनके पिता की पहली पत्नी से कोई संतान नहीं थी। दूसरी पत्नी से राकेश कुमार और उनकी एक बहन पैदा हुई थीं। जिसको उनकी पांच बीघा जमीन के हिस्सेदार मानने को तैयार नहीं हैं।
अभी मुझे इस मामले में कोई बयान नहीं देना। उच्चाधिकारी जांच कर रहे हैं। उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद अपना बयान दूंगी।
- राखी शर्मा, तहसीलदार, टूंडला
