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Firozabad News: हत्या के प्रयास और मारपीट के मामले में दो आरोपी दोषमुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद
Updated Sun, 03 May 2026 11:30 PM IST
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सांकेतिक
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फिरोजाबाद। जिले के थाना उत्तर क्षेत्र में वर्ष 2014 में एक मौलाना के साथ हुई मारपीट और जान से मारने की नीयत से उन पर मोटरसाइकिल चढ़ाने के मामले में एडीजे कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में अभियुक्त रजत गुबरेले और मोनू शर्मा को दोषमुक्त कर दिया है।
मामला 14 दिसंबर 2014 का है। मौलाना मोहम्मद जुबैर ने थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह नमाज पढ़ाने जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें गंभीर आरोप लगाकर पीटा और जान से मारने की नीयत से उन पर बुलेट मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिससे उनके पैर कुचल गए। पुलिस ने विवेचना के बाद रजत गुबरेले निवासी गुबरेले कंपाउंड, माता वाला बाग, कोटला रोड और मोनू शर्मा निवासी मोहन नगर, गली-1, उत्तर के विरुद्ध बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट और गाली-गलौज के आरोपों के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान मौलाना अपने बयानों से मुकर गए। मौलाना मोहम्मद जुबैर ने अदालत में कहा कि घटना के दिन घना कोहरा था और नाला सफाई के दौरान गंदगी में पैर फिसलने के कारण उन्हें चोटें आईं थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही वह उन्हें पहचानते हैं। अन्य दो गवाहों ने भी मारपीट की किसी भी घटना से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों की कमी के कारण दोनों आरोपियों को दोषमुक्त का आदेश दिया।
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मामला 14 दिसंबर 2014 का है। मौलाना मोहम्मद जुबैर ने थाना उत्तर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि वह नमाज पढ़ाने जा रहे थे, तब कुछ लोगों ने उन्हें गंभीर आरोप लगाकर पीटा और जान से मारने की नीयत से उन पर बुलेट मोटरसाइकिल चढ़ा दी, जिससे उनके पैर कुचल गए। पुलिस ने विवेचना के बाद रजत गुबरेले निवासी गुबरेले कंपाउंड, माता वाला बाग, कोटला रोड और मोनू शर्मा निवासी मोहन नगर, गली-1, उत्तर के विरुद्ध बलवा, हत्या का प्रयास, मारपीट और गाली-गलौज के आरोपों के तहत आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान मौलाना अपने बयानों से मुकर गए। मौलाना मोहम्मद जुबैर ने अदालत में कहा कि घटना के दिन घना कोहरा था और नाला सफाई के दौरान गंदगी में पैर फिसलने के कारण उन्हें चोटें आईं थीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियुक्तों ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की और न ही वह उन्हें पहचानते हैं। अन्य दो गवाहों ने भी मारपीट की किसी भी घटना से इन्कार कर दिया। कोर्ट ने साक्ष्यों व गवाहों की कमी के कारण दोनों आरोपियों को दोषमुक्त का आदेश दिया।
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