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Ghazipur News: पेंशनभोगी की मौत छिपाने पर होगी कार्रवाई, बैंकों को निर्देश

Sat, 01 Aug 2026 02:04 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 01 Aug 2026 02:04 AM IST
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Action to be taken for concealing a pensioner's death; banks issued instructions.
गाजीपुर। वरिष्ठ कोषाधिकारी मंगलेश सिंह पालीवाली ने सभी बैंक शाखा प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि पेंशनभोगी की मृत्यु की सूचना मिलते ही तत्काल संबंधित पेंशन खाते पर रोक लगाकर कोषागार को अवगत कराएं। अधिक पेंशन भुगतान होने की स्थिति में संबंधित शाखा प्रबंधक की जवाबदेही तय की जाएगी।
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निर्देश में कहा गया है कि कोषागार की एनओसी के बिना किसी भी मृत पेंशनभोगी के खाते का अंतिम भुगतान नहीं किया जाएगा। साथ ही अधिक भुगतान की गई धनराशि ब्याज सहित कोषागार को वापस भेजनी होगी। वरिष्ठ कोषाधिकारी ने पेंशनभोगियों और उनके परिजनों से अपील की है कि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर की मृत्यु होने पर तत्काल मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ कोषागार को सूचना दें। उन्होंने बताया कि सूचना न मिलने पर यदि खाते में पेंशन का भुगतान जारी रहता है तो उसे अनियमित भुगतान माना जाएगा और उसकी वसूली बैंक अथवा भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह की जाएगी। साथ ही बैंकों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मृत्यु की सूचना मिलते ही तत्काल कोषागार को अवगत कराएं।
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