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Ghazipur News: दुष्कर्म के दोषी को 12 वर्ष की कारावास, लगाया जुर्माना
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गाजीपुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम रामअवतार प्रसाद ने बृहस्पतिवार को नाबालिग पीड़िता को बहलाफुसला कर दुष्कर्म के मामले में दोषी को 12 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के मुताबिक कासिमाबाद कोतवाली के एक गांव के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी 25 अक्तूबर 2017 को रोज की तरह पढ़ने स्कूल गई थी। इसी दौरान गांव के ही सिकंदर राजभर, रणजीत राजभर व सभाजीत बहलाफुसला कर भगा ले गए हैं। वादी की सूचना पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद किया और आरोपियों को जेल भेज दिया।
पीड़िता का डॉक्टरी कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान सात गवाहों को पेश हुए। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी रणजीत राजभर व सभाजीत को दोषमुक्त कर दिया। वहीं सिकंदर राजभर को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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अभियोजन के मुताबिक कासिमाबाद कोतवाली के एक गांव के व्यक्ति ने तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी 25 अक्तूबर 2017 को रोज की तरह पढ़ने स्कूल गई थी। इसी दौरान गांव के ही सिकंदर राजभर, रणजीत राजभर व सभाजीत बहलाफुसला कर भगा ले गए हैं। वादी की सूचना पर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुआ। पुलिस ने दौरान विवेचना पीड़िता को बरामद किया और आरोपियों को जेल भेज दिया।
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पीड़िता का डॉक्टरी कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। इस दौरान सात गवाहों को पेश हुए। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपी रणजीत राजभर व सभाजीत को दोषमुक्त कर दिया। वहीं सिकंदर राजभर को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया।
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