{"_id":"6a68eddce1f457e4f00c89ad","slug":"convict-sentenced-to-20-years-in-prison-for-raping-a-minor-girl-gonda-news-c-100-1-brp1002-163210-2026-07-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: बालिका से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: बालिका से दुष्कर्म में दोषी को 20 साल की कैद
Tue, 28 Jul 2026 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 28 Jul 2026 11:28 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
गोंडा। बालिका से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने दोषी दिलशाद खान को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला मंगलवार को अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो निर्भय प्रकाश की अदालत ने सुनाया।
अभियोजन के अनुसार, 26 मार्च 2024 को कौड़िया थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपी दिलशाद खान निवासी महापारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी दिलशाद खान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
अभियोजन के अनुसार, 26 मार्च 2024 को कौड़िया थाना क्षेत्र में एक बालिका के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आरोपी दिलशाद खान निवासी महापारा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया।
विज्ञापन
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी दिलशाद खान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)
विज्ञापन