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Gonda News: गैंगस्टर का 23.03 लाख का मकान कुर्क
Tue, 28 Jul 2026 11:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 28 Jul 2026 11:31 PM IST
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मकान कुर्क करते पुलिस अधिकारी।
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गोंडा। संगठित अपराधियों के आर्थिक नेटवर्क पर प्रहार करते हुए गोंडा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। धोखाधड़ी और रंगदारी से अर्जित अवैध धन से बनाए गए 23.03 लाख रुपये मूल्य के मकान को सोमवार को कुर्क कर लिया गया। यह कार्रवाई जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के आदेश पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने की।
पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कार्रवाई बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के सुनसुनिया निवासी शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू के खिलाफ की गई। शिवम के विरुद्ध गोंडा जिले के छपिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है। जांच में सामने आया कि उसने संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी और रंगदारी जैसे अपराधों से अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजी। इसके बाद जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।
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आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र के भरवारा स्थित 89.349 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले मकान को कुर्क कर लिया। कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 23 लाख तीन हजार 445 रुपये आंका गया। कार्रवाई के दौरान विभूतिखंड की एसीपी सौम्या पांडेय, एसओ मनकापुर गौरव सिंह तोमर सहित पुलिस बल मौजूद रहा।
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पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि कार्रवाई बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र के सुनसुनिया निवासी शिवम त्रिपाठी उर्फ शिवम पंडित उर्फ मोनू के खिलाफ की गई। शिवम के विरुद्ध गोंडा जिले के छपिया थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत अभियोग दर्ज है। जांच में सामने आया कि उसने संगठित गिरोह बनाकर धोखाधड़ी और रंगदारी जैसे अपराधों से अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
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पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभिलेखों के आधार पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सक्षम प्राधिकारी को भेजी। इसके बाद जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया।
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आदेश के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण में पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लखनऊ के बीबीडी क्षेत्र के भरवारा स्थित 89.349 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले मकान को कुर्क कर लिया। कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 23 लाख तीन हजार 445 रुपये आंका गया। कार्रवाई के दौरान विभूतिखंड की एसीपी सौम्या पांडेय, एसओ मनकापुर गौरव सिंह तोमर सहित पुलिस बल मौजूद रहा।