फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Father and three sons convicted in woman's death case punished

Gonda News: महिला की मौत के मामले में दोषी पिता व तीन पुत्रों को सजा

Sat, 11 Jul 2026 12:03 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 11 Jul 2026 12:03 AM IST
विज्ञापन
Father and three sons convicted in woman's death case punished
गोंडा। करीब चार वर्ष पुराने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय दानिश हुसैन की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी पिता जयराम यादव व तीन पुत्रों राकेश यादव, राजू यादव और रमेश यादव को दोषी करार माना। कोर्ट ने दोषियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि मृतका के पति को बतौर प्रतिकर दी जाएगी।
विज्ञापन

मामला छपिया थाना क्षेत्र के अहरनडीह दौलतपुर माफी गांव का है। अभियोजन के अनुसार 22 मई 2022 को साझा दीवार गिराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विरोध करने पर दोनों पक्षों में मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने पहुंची महिला इंद्रमति गंभीर रूप से घायल हो गईं थी। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मृतका के पति कल्लू राम यादव की तहरीर पर छपिया थाने में जयराम यादव, राकेश यादव, राजू यादव और रमेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। प्रस्तुत साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार मानते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed