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Gonda News: नाबालिग से दुष्कर्म में दोषी को उम्रकैद
Thu, 16 Jul 2026 12:01 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 16 Jul 2026 12:01 AM IST
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गोंडा। पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश निर्भय प्रकाश ने बुधवार को नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी नानबाबू शुक्ला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 25 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली नगर के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने वर्ष 2022 में नानबाबू शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने किशोरी को जान से मारने और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। लगातार शोषण के चलते किशोरी गर्भवती हो गई थी।
शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो अधिनियम तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद 13 नवंबर 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी नानबाबू शुक्ला निवासी मोकलपुर मुसौली को दोषी करार देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली नगर के एक गांव निवासी 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने वर्ष 2022 में नानबाबू शुक्ला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने किशोरी को जान से मारने और उसका वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार दुष्कर्म किया। लगातार शोषण के चलते किशोरी गर्भवती हो गई थी।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म, धमकी, पॉक्सो अधिनियम तथा एससी/एसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद 13 नवंबर 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी नानबाबू शुक्ला निवासी मोकलपुर मुसौली को दोषी करार देते हुए पॉक्सो अधिनियम के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 25 हजार अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)
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