सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Principal sentenced for molesting innocent student

Gonda News: मासूम छात्रा से छेड़छाड़ में प्रधानाध्यापक को सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 24 Mar 2026 11:14 PM IST
विज्ञापन
Principal sentenced for molesting innocent student
विज्ञापन
गोंडा। मासूम छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया। दोषी प्रधानाध्यापक को पांच वर्ष के सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
Trending Videos

अभियोजन के अनुसार 22 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां ने परसपुर थाने में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि उसकी सात वर्षीय पुत्री के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक मो. खलील ने छेड़छाड़ की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया और विवेचना करके 25 जनवरी 2022 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) निर्भय प्रकाश ने प्रधानाध्यापक मो. खलील को दोषी ठहराया। मंगलवार को अदालत ने उसे सजा सुनाई। बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम धौरा टांडा का रहने वाला मो. खलील मौजूदा समय गोंडा के धनवा गांव में रहता था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed