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Hamirpur News: नाबालिग से छेड़खानी में दो भाइयों को पांच-पांच साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर
Updated Tue, 17 Mar 2026 11:58 PM IST
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हमीरपुर। नाबालिग से छेड़खानी के मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने आरोपी दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य धाराओं में भी सजा के साथ जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
शहर के कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पीड़ित नाबालिग के पिता ने 20 फरवरी 2019 को एक शिकायती पत्र कोतवाली में दिया था। आरोप लगाया था कि पड़ोस में रहने वाले दोनों भाई अरविंद व राजा ने उसकी 13 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील हरकत करते थे और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर छेड़खानी, पॉक्सो समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी पाया और सजा सुनाई।
अदालत ने धारा 354 में पांच-पांच साल के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 452 में भी पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। यही सजा पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई। इसके अलावा धारा 506 में दो-दो साल की सजा के साथ दो-दो हजार जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अदालत ने धारा 354 में पांच-पांच साल के कारावास व पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न जमा करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। धारा 452 में भी पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ पांच-पांच हजार का अर्थदंड लगाया है। यही सजा पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई। इसके अलावा धारा 506 में दो-दो साल की सजा के साथ दो-दो हजार जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।