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Hamirpur News: दुष्कर्म मामले में दो पर दोष सिद्ध, एक को आजीवन कारावास
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हमीरपुर। पॉक्सो अधिनियम न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार ने बुधवार को आठ साल पुराने दुष्कर्म मामले में फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी कोमल सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं एक किशोर अपचारी को 20 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया। दोनों पर ही 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना 20 जून 2018 को कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। एक किशोरी माता-पिता के साथ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। 21 जून की भोर किशोरी शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। इसी दाैरान दो लोगों ने उसे जबरन खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजन को दी। परिजन नें पुलिस को बताया गया कि बरात में आए जालाैन जिले के कालपी थानाक्षेत्र के रायढ़ निवासी कोमल सिंह और थाना कदाैरा क्षेत्र के अकाैना निवासी किशोर ने घटना को अंजाम दिया है।
परिजन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। साथ ही 161 व 164 के तहत बयान दर्ज किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए और किशोर अपचारी की फाइल अलग चलाई गई। सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य के बयान हुए। साथ ही चिकित्सीय रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
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विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और बुधवार को फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी कोमल सिंह को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया। उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 506 भादंसं के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड कीक सजा सुनाई गई।
यह घटना 20 जून 2018 को कुरारा थानाक्षेत्र के एक गांव में हुई थी। एक किशोरी माता-पिता के साथ विवाह समारोह में शामिल होने आई थी। 21 जून की भोर किशोरी शौच के लिए गांव के बाहर गई थी। इसी दाैरान दो लोगों ने उसे जबरन खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया था। आरोपियों ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी परिजन को दी। परिजन नें पुलिस को बताया गया कि बरात में आए जालाैन जिले के कालपी थानाक्षेत्र के रायढ़ निवासी कोमल सिंह और थाना कदाैरा क्षेत्र के अकाैना निवासी किशोर ने घटना को अंजाम दिया है।
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परिजन की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। साथ ही 161 व 164 के तहत बयान दर्ज किए। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किए और किशोर अपचारी की फाइल अलग चलाई गई। सुनवाई के दौरान पीड़िता, उसकी मां और अन्य के बयान हुए। साथ ही चिकित्सीय रिपोर्ट सहित अन्य साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए।
विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और बुधवार को फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी कोमल सिंह को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया। उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। वहीं धारा 506 भादंसं के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड कीक सजा सुनाई गई।