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Hapur News: न्यायालय व लोक अदालत का झांसा देकर व्यक्ति से 1.84 करोड़ रुपये हड़पे
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हापुड़। थाना देहात क्षेत्र के गांव दोयमी निवासी मूलचंद कोरी ने गांव के ही एक व्यक्ति पर न्यायालय व लोक अदालत का झांसा देकर उनसे 1.84 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप लगाया है। आरोपी ने व्यक्ति को न्यायालय से उनका मकान गिराए जाने का भी भय दिखाया। अब रुपये मांगने पर आरोपी व उसका पिता उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
मूलचंद कोरी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने छोटे भाई संजय कुमार, शीशपाल व संदीप कुमार के साथ परिवार सहित गांव में रह रहे हैं। उनके पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति से एक भूमि खरीदी थी। भूमि पर उन्होंने व उनके तीन भाइयों ने मिलकर एक मकान का निर्माण कराया। वर्ष 2022 को गांव के ही रहने वाले आदेश शर्मा ने उनसे कहा कि इस भूमि पर न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है। आदेश ने स्वयं की न्यायालय में अच्छी जान पहचान का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में कुछ रुपये खर्च कर उनका वाद समाप्त करने का भी उन्हें झांसा दिया।
आरोपी ने न्यायालय की फीस के रूप में करीब 5.35 लाख रुपये उनसे ले लिए। इसके बाद भी आरोपी कभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाने, जमीन दिलाने व मुकदमा खत्म कराने के नाम पर उनसे लगातार रुपये ऐंठता रहा। आरोपी ने झूठी बात कहते हुए उनके पुत्र के नाम से मकान पर करीब 19.76 लाख रुपये का ऋण भी करा दिया। इसके बाद आरोपी ने लोक अदालत के माध्यम से मकान के ऋण को भी माफ कराने का भी उन्हें झांसा दिया। आजतक भी वह मकान पर लिए ऋण की किश्तें बैंक में जमा करते आ रहे हैं।
आरोपी ने लोक अदालत का फर्जी आदेश व गैर जमानती वारंट का भय दिखाकर उनसे करीब 25 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद आरोपी ने सिविल जज, लोक अदालत, अपर सत्र न्यायालय व हाईकोर्ट के फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराकर उन्हें थमा दिए। जांच करने पर सभी दस्तावेज फर्जी व जाली निकले। आरोपी वर्ष 2022 से तरह-तहर के बहाने बनाकर उनसे करीब 1.84 करोड़ रुपये हड़प चुका है। जबकि यह धनराशि उन्होंने अपने रिश्तेदारों व परिचितों से ब्याज पर ली थी। इससे वह व उनका पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है। अब रुपये वापस मांगने पर आरोपी आदेश शर्मा व उसका पिता ओमकार शर्मा गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिसकी ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास हैं। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस व उच्चाधिकारियों से की लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। विवश होकर वह न्यायालय की शरण में पहुंचे।
सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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मूलचंद कोरी ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने छोटे भाई संजय कुमार, शीशपाल व संदीप कुमार के साथ परिवार सहित गांव में रह रहे हैं। उनके पिता ने गांव के ही एक व्यक्ति से एक भूमि खरीदी थी। भूमि पर उन्होंने व उनके तीन भाइयों ने मिलकर एक मकान का निर्माण कराया। वर्ष 2022 को गांव के ही रहने वाले आदेश शर्मा ने उनसे कहा कि इस भूमि पर न्यायालय में एक वाद विचाराधीन है। आदेश ने स्वयं की न्यायालय में अच्छी जान पहचान का झांसा दिया। इसके बाद आरोपी ने न्यायालय में कुछ रुपये खर्च कर उनका वाद समाप्त करने का भी उन्हें झांसा दिया।
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आरोपी ने न्यायालय की फीस के रूप में करीब 5.35 लाख रुपये उनसे ले लिए। इसके बाद भी आरोपी कभी सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लगाने, जमीन दिलाने व मुकदमा खत्म कराने के नाम पर उनसे लगातार रुपये ऐंठता रहा। आरोपी ने झूठी बात कहते हुए उनके पुत्र के नाम से मकान पर करीब 19.76 लाख रुपये का ऋण भी करा दिया। इसके बाद आरोपी ने लोक अदालत के माध्यम से मकान के ऋण को भी माफ कराने का भी उन्हें झांसा दिया। आजतक भी वह मकान पर लिए ऋण की किश्तें बैंक में जमा करते आ रहे हैं।
आरोपी ने लोक अदालत का फर्जी आदेश व गैर जमानती वारंट का भय दिखाकर उनसे करीब 25 लाख रुपये ले लिए। इसके बाद आरोपी ने सिविल जज, लोक अदालत, अपर सत्र न्यायालय व हाईकोर्ट के फर्जी दस्तावेज भी तैयार कराकर उन्हें थमा दिए। जांच करने पर सभी दस्तावेज फर्जी व जाली निकले। आरोपी वर्ष 2022 से तरह-तहर के बहाने बनाकर उनसे करीब 1.84 करोड़ रुपये हड़प चुका है। जबकि यह धनराशि उन्होंने अपने रिश्तेदारों व परिचितों से ब्याज पर ली थी। इससे वह व उनका पूरा परिवार कर्ज में डूब गया है। अब रुपये वापस मांगने पर आरोपी आदेश शर्मा व उसका पिता ओमकार शर्मा गाली गलौज कर उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। जिसकी ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग उनके पास हैं। उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस व उच्चाधिकारियों से की लेकिन उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। विवश होकर वह न्यायालय की शरण में पहुंचे।
सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर पिता-पुत्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
