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Hapur News: नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 15 साल की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, हापुड़
Updated Thu, 08 Jan 2026 10:13 PM IST
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हापुड़। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट न्यायालय ने दोषी को 15 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी पर 35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
20 सितंबर 2017 को धौलाना क्षेत्र के व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 20 सितंबर 2017 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर मौजूद थी। इस दौरान थाना धौलाना क्षेत्र के गांव लालपुर का सलमान उसके घर पहुंचा और उसकी पुत्री का अपहरण कर फरार हो गया। जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव बड्ढा के परवेज ने आरोपी को उसकी पुत्री के साथ धौलाना बस स्टैंड पर ऑटो में बैठे देखा। उन्होंने भी आरोपी काे उसकी पुत्री को ले जाते हुए गांव बदरखा के जंगल में देखा था।
मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी पुत्री को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने सलमान को अपहरण कर दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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20 सितंबर 2017 को धौलाना क्षेत्र के व्यक्ति ने थाने में तहरीर देते हुए बताया था कि 20 सितंबर 2017 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर पर मौजूद थी। इस दौरान थाना धौलाना क्षेत्र के गांव लालपुर का सलमान उसके घर पहुंचा और उसकी पुत्री का अपहरण कर फरार हो गया। जिला मेरठ के थाना किठौर क्षेत्र के गांव बड्ढा के परवेज ने आरोपी को उसकी पुत्री के साथ धौलाना बस स्टैंड पर ऑटो में बैठे देखा। उन्होंने भी आरोपी काे उसकी पुत्री को ले जाते हुए गांव बदरखा के जंगल में देखा था।
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मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसकी पुत्री को बरामद कर लिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजते हुए आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट न्यायालय के न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह ने सलमान को अपहरण कर दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए 15 वर्ष के कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड जमा न करने पर दोषी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।