{"_id":"6a78df0f8e1383fb41012ef6","slug":"hpr-hapur-news-c-135-1-hpr1002-146338-2026-08-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Hapur News: प्लॉट बेचने के नाम पर महिला से हड़पे 31.80 लाख","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Hapur News: प्लॉट बेचने के नाम पर महिला से हड़पे 31.80 लाख
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के बुर्ज मोहल्ला निवासी रजनी गुप्ता ने प्लॉट बेचने ने नाम पर उससे 31.80 लाख रुपये हड़पने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने एक महिला समेत छह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, कार्रवाई शुरू की है।
रजनी गुप्ता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उन्हें एक आवासीय प्लॉट की आवश्यकता थी। इसकी जानकारी प्रॉपर्टी डीलर पवन गोयल व पंकज बंसल को भी थी। 23 फरवरी 2024 को पंकज ने उन्हें बताया कि गांव असौड़ा के खसरा संख्या-661 में एक 611 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट है और इस प्लॉट के मालिक पवन गोयल के सूर्य विहार स्थित कार्यालय पर आए हुए हैं।
वह अपने पुत्र सागर के साथ पवन के कार्यालय पहुंच गईं। यहां पहुंचने पर शाहआलम व अनीस अहमद निवासी गांव असौड़ा, राहत अली व जीशान निवासी गांव खंद्रावली जिला मेरठ मौजूद मिले। शाहआलम ने उन्हें बताया कि इस प्लॉट के मालिक उनके पिता शेर अली, अनीस अहमद, राहत अली, जीशान व उनकी मां वरीसा हैं।
विज्ञापन
इस दौरान प्रॉपर्टी डीलरों की मौजदूगी में उनका सभी से इस प्लॉट का 5200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सौदा हो गया। 29 अप्रैल 2024 को उन्होंने व उनके पति के बैंक खाते से आरटीजीएस व अन्य माध्यमों से तीन बार में 10.60 लाख रुपये शेरअली, राहत अली, जीशान व वरीसा के खाते में ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि 31 जुलाई 2024 को वह अपने पुत्र के साथ बैनामा कराने के लिए रजिस्टार कार्यालय पहुंची लेकिन रिश्तेदारी में मौत का बहाने बनाकर आरोपी यहां शाम तक नहीं आए। इसके बाद उन्होंने आरोपियों से प्लॉट का बैनामा करने की मिन्नतें की। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए।
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एक महिला समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
रजनी गुप्ता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उन्हें एक आवासीय प्लॉट की आवश्यकता थी। इसकी जानकारी प्रॉपर्टी डीलर पवन गोयल व पंकज बंसल को भी थी। 23 फरवरी 2024 को पंकज ने उन्हें बताया कि गांव असौड़ा के खसरा संख्या-661 में एक 611 वर्ग मीटर का आवासीय प्लॉट है और इस प्लॉट के मालिक पवन गोयल के सूर्य विहार स्थित कार्यालय पर आए हुए हैं।
विज्ञापन
वह अपने पुत्र सागर के साथ पवन के कार्यालय पहुंच गईं। यहां पहुंचने पर शाहआलम व अनीस अहमद निवासी गांव असौड़ा, राहत अली व जीशान निवासी गांव खंद्रावली जिला मेरठ मौजूद मिले। शाहआलम ने उन्हें बताया कि इस प्लॉट के मालिक उनके पिता शेर अली, अनीस अहमद, राहत अली, जीशान व उनकी मां वरीसा हैं।
विज्ञापन
इस दौरान प्रॉपर्टी डीलरों की मौजदूगी में उनका सभी से इस प्लॉट का 5200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से सौदा हो गया। 29 अप्रैल 2024 को उन्होंने व उनके पति के बैंक खाते से आरटीजीएस व अन्य माध्यमों से तीन बार में 10.60 लाख रुपये शेरअली, राहत अली, जीशान व वरीसा के खाते में ट्रांसफर कर दिए। आरोप है कि 31 जुलाई 2024 को वह अपने पुत्र के साथ बैनामा कराने के लिए रजिस्टार कार्यालय पहुंची लेकिन रिश्तेदारी में मौत का बहाने बनाकर आरोपी यहां शाम तक नहीं आए। इसके बाद उन्होंने आरोपियों से प्लॉट का बैनामा करने की मिन्नतें की। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर उनके साथ मारपीट करने पर उतारू हो गए।
सीओ अनीता चौहान ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर एक महिला समेत छह व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। जांच में दोषी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।