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Hardoi News: बिजली कनेक्शन में दूरी के बदले मानक, फिर बना रहे एस्टीमेट

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 19 Apr 2026 10:52 PM IST
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Standards instead of distance in electricity connection, then making estimates
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हरदोई। बिजली विभाग की ओर से 60 मीटर के स्थान पर घर से विद्युत पोल की दूरी 300 मीटर तक कर दी गई है। इसके तहत अब उपभोक्ताओं को 300 मीटर की दूरी तक एक निर्धारित शुल्क जमा कर कनेक्शन दिया जा सकता है। पहले 60 मीटर से अधिक दूरी होने पर विभाग की ओर से विद्युत पोल व तार का एस्टीमेट बना दिया जाता था जो लाखों में पहुंच जाता था। विभाग की ओर से कास्ट बुक जारी होने के बावजूद अभी भी प्रक्रिया धरातल पर उतर नहीं पाई है।
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बिजली कनेक्शन के लिए विभाग की ओर से पूर्व में बिजली कनेक्शन के लिए गाइडलाइन जारी हुई थी जिसके अनुसार अगर बिजली पोल 60 मीटर से कम की दूरी पर है तो उपभोक्ता को फिक्स चार्ज पर केबल के आधार पर कनेक्शन दिया जाएगा। इससे अधिक दूरी होने पर उपभोक्ताओं को बिजली लाइन बनाने के लिए भी धनराशि देनी होगी। इसमें एक पोल की लाइन बनाने में 20 से 25 हजार रुपये का खर्च आता था। दूरी अधिक होने पर उपभोक्ताओं का एस्टीमेट एक लाख से भी ऊपर निकल जाता था।
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विभाग की ओर से अब नई कास्ट बुक जारी की गई है जिसमें उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 60 के स्थान पर 300 मीटर की दूरी तक फिक्स चार्ज के आधार पर बिजली कनेक्शन जारी किए जाएंगे। उपभोक्ता से एस्टीमेट के अनुसार धनराशि नहीं ली जाएगी। अब दो किलोवाट के उपभोक्ता को 100 मीटर दूरी तक 5500 रुपये और 300 मीटर दूरी तक 7555 रुपये देने होंगे। इसी प्रकार अन्य कैटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए भी शुल्क निर्धारित किया गया है। मगर अभी भी अवर अभियंता की ओर से उपभोक्ताओं के लिए एस्टीमेट बना दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं।



नई व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं उसी के अनुसार उनको कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं और निर्धारित शुल्क के आधार पर ही कनेक्शन दिए जा रहे हैं। अगर उपभोक्ताओं को समस्या है तो वह प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उनका नियमानुसार निदान करा दिया जाएगा। -प्रेम प्रकाश सिंह, अधिशासी अभियंता सदर
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