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Hathras News: लिपिक ने किए थे 18 फर्जी आतिशबाजी लाइसेंस, अब कोर्ट ने दिए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस
Published by: चमन शर्मा
Updated Thu, 15 Jan 2026 12:53 PM IST
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सार
बाबू ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच डीएम के फर्जी अनुदान व ओसी कलेक्ट्रेट के फर्जी हस्ताक्षर से आतिशबाजी निर्माण व भंडारण के 18 लाइसेंस जारी कर दिए थे। अक्तूबर 2024 को तत्कालीन न्यायिक सहायक रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ को निलंबित कर दिया गया था और एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी।
मुरसान कोतवाली में दर्ज हो सकती है रिपोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
हाथरस डीएम का फर्जी अनुमोदन लेकर आतिशबाजी के लाइसेंस जारी करने के मामले में कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जांच के बाद एफआईआर न होने पर शिकायतकर्ता जय कुमार शर्मा ने न्यायालय में अपील की थी। इस चर्चित मामले में जल्द मुरसान कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज हो सकती है।
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कलेक्ट्रेट में तैनात बाबू ने वर्ष 2015 से 2020 के बीच डीएम के फर्जी अनुदान व ओसी कलेक्ट्रेट के फर्जी हस्ताक्षर से आतिशबाजी निर्माण व भंडारण के 18 लाइसेंस जारी कर दिए थे। इस मामले में शहर की आवास-विकास कॉलोनी निवासी जय कुमार शर्मा ने शिकायत की थी। शिकायत पर वर्ष 2023 में इस मामले का खुलासा हुआ था।
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अक्तूबर 2024 को तत्कालीन न्यायिक सहायक रामप्रकाश कुलश्रेष्ठ को निलंबित कर दिया गया था और एडीएम न्यायिक की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी। कमेटी ने आरोप सही पाते हुए लिपिक के खिलाफ विभागीय व आपराधिक कार्रवाई की संस्तुति की थी, लेकिन इस जांच को दबा दिया गया था।
सख्त कार्रवाई न होने पर शिकायतकर्ता जय कुमार शर्मा ने कोर्ट की शरण ली। 13 दिसंबर को कोर्ट ने मामला संज्ञान लिया था और डीएम से पंद्रह दिन में रिपोर्ट तलब की थी। रिपोर्ट आने के बाद अब सीजेएम कोर्ट ने मामले को गंभीर बताते हुए मुरसान प्रभारी निरीक्षक को रिपोर्ट दर्ज कर विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।
