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Lok Adalat: 14 मार्च को हाथरस में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, निपटेंगे इस तरह के वाद

अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: Chaman Kumar Sharma Updated Sat, 07 Mar 2026 11:22 AM IST
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सार

लोक अदालत 14 मार्च को लगेगी। जिसमें आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से जुड़े मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित) का निस्तारण होगा। 

National Lok Adalat on March 14
लोक अदालत सांकेतिक - फोटो : ANI
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विस्तार

हाथरस के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जनपद मुख्यालय के साथ-साथ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, स्थायी लोक अदालत, उपभोक्ता फोरम, कलेक्ट्रेट तथा सभी तहसील मुख्यालयों पर किया जाएगा।

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प्राधिकरण की सचिव अनु चौधरी ने बताया कि लोक अदालत में आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम से जुड़े मामले, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वाद, श्रम वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से संबंधित मामलों सहित) का निस्तारण होगा। 
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उन्होंने बताया कि लघु आपराधिक मामलों में चालान की धनराशि ई-पेमेंट के माध्यम से या भारतीय स्टेट बैंक में पावर ज्योति खाता संख्या 34893052142 में चालान के जरिये जमा की जा सकती है। इसकी रसीद संबंधित न्यायालय से प्राप्त की जा सकेगी। 

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