सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hathras News ›   National Lok Adalat will be held on 14th December

Lok Adalat: 14 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, इन मामलों का एक दिन में होगा निस्तारण

अमर उजाला नेटवर्क, हाथरस Published by: चमन शर्मा Updated Thu, 05 Dec 2024 05:46 PM IST
विज्ञापन
सार

लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद आदि मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। 

National Lok Adalat will be held on 14th December
लोक अदालत प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : संवाद
विज्ञापन

विस्तार
Follow Us

हाथरस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसंबर को होगा। अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत महेन्द्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एवं सचिव अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशान्त कुमार की मौजूदगी में एक बैठक अपर जिला मजिस्ट्रेट शिवनरायन व अपर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह के साथ आयोजित हुई। 

loader
Trending Videos


उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत में राजस्व के अधिक से अधिक मामलों के निस्तारण हेतु वादों को नियत करने हेतु अधीनस्थ अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये जाने के सम्बन्ध में वार्ता की। अपर जनपद न्यायाधीश नोडल अधिकारी ने अपर पुलिस अधीक्षक से राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए न्यायालय द्वारा जो भी सम्मन/नोटिस, आदेशिकायें निर्गत की जाएं उनकी तामीला पर्याप्त कराये जाने के सम्बन्ध में वार्ता की।  तामीला के उपरान्त नियमित रूप से सम्मन/नोटिस, आदेशिकाओं को सम्बन्धित न्यायालयों को प्राप्त कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की।
विज्ञापन
विज्ञापन


इन मामलों का एक दिन में होगा निस्तारण
राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालयों व विभागों में लम्बित विभिन्न प्रकार के मामले जैसे फौजदारी के शमनीय वाद, धारा 138 एनआईएक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम एवं जलकर से सम्बन्धित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद, सेवा सम्बन्धित वाद अन्य दीवानी वाद, अन्य प्रकृति के वाद जो न्यायालयों में छोटे-छोटें प्रकृति के मामलें लम्बित हो के अतिरिक्त पारिवारिक, वैवाहिक विवादों के प्रीलिटिगेशन मामलों तथा प्रीलिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंको, वित्तीय संस्थाओं एवं विभागों में लम्बित, प्रीलिटिगेशन स्तर के मामलों का भी निस्तारण आपसी सुलह समझौता के आधार पर किया जाएगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed