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आगजनी कांड: गैंगस्टर कोर्ट ने छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 24 Mar 2026 12:26 AM IST
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उरई। कालपी बस स्टैंड पर मारपीट के बाद हुई आगजनी के मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने छह आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मामला 29 अगस्त की देर रात का है, जब बस काउंटर की खिड़की पर बैठी एक युवती का कुछ युवक वीडियो बना रहे थे। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया और नशे में धुत युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर संचालकों के साथ मारपीट की। इस दौरान दो बाइकों में आग लगा दी गई। घटना में अभिषेक और अंशु गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

घटना के बाद पटेल नगर निवासी सुरेंद्र निरंजन की तहरीर पर पुलिस ने बजरिया निवासी शादाब, उसके भाई माजिद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी माजिद खान सहित कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। माजिद, शादाब और मकसूद बेग के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
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पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। शुक्रवार को गैंगस्टर कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हुई। इसमें न्यायालय ने जुबैर, शादाब उर्फ नाती, जावेद, तनवीर, मोहम्मद हारून और आफताब की जमानत खारिज कर दी। (संवाद)
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