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Jalaun News: महिला से दुष्कर्म में तीन पर रिपोर्ट लिखने का आदेश
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उरई। महिला ने तीन लोगों पर दुष्कर्म और धमकाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से गुहार लागई। कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज नहीं होने पर महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया। कोर्ट ने कोतवाली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि 20 मार्च 2026 की दोपहर वह स्वास्थ्य केंद्र कोच में अपना इलाज कराकर घर जा रही थी। मलंगा नाले के पास दो युवक उसे मिले और उसे काम दिखाने के बहाने बंद पड़ी एक टॉकीज के पीछे ले गए, जहां पहले से मौजूद एक युवक और दोनों युवकों ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला के शोर मचाने पर आस पास के लोगों को आता देख कर दोनों भाग गए। महिला का आरोप है कि जब वह शिकायत करने कोंच कोतवाली पहुंची तो उसकी प्राथमिक की दर्ज नहीं की गई। 28 मार्च को उसने रजिस्टर डाक से एसपी को प्रार्थना पत्र भेजा था। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कोंच कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोतवाल बृजेश बहादुर सिंह का कहना है कि न्यायालय का आदेश मिल गया है। जल्द ही प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू की जाएगी।
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कोंच कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया था कि 20 मार्च 2026 की दोपहर वह स्वास्थ्य केंद्र कोच में अपना इलाज कराकर घर जा रही थी। मलंगा नाले के पास दो युवक उसे मिले और उसे काम दिखाने के बहाने बंद पड़ी एक टॉकीज के पीछे ले गए, जहां पहले से मौजूद एक युवक और दोनों युवकों ने उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
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विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला के शोर मचाने पर आस पास के लोगों को आता देख कर दोनों भाग गए। महिला का आरोप है कि जब वह शिकायत करने कोंच कोतवाली पहुंची तो उसकी प्राथमिक की दर्ज नहीं की गई। 28 मार्च को उसने रजिस्टर डाक से एसपी को प्रार्थना पत्र भेजा था। लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया था। कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ कोंच कोतवाली पुलिस को प्राथमिकी दर्ज किए जाने के निर्देश दिए हैं। कोतवाल बृजेश बहादुर सिंह का कहना है कि न्यायालय का आदेश मिल गया है। जल्द ही प्राथमिकी दर्जकर जांच शुरू की जाएगी।