सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   The court ordered that a report be filed against the sub-inspector on charges of molestation.

Jalaun News: छेड़खानी के आरोप में कोर्ट ने दरोगा पर रिपोर्ट दर्ज करने के दिए आदेश

Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 12:05 AM IST
विज्ञापन
The court ordered that a report be filed against the sub-inspector on charges of molestation.
विज्ञापन
उरई। गोहन थाने के दरोगा के खिलाफ उसी के थाने में छेड़खानी की रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश मंगलवार को कोर्ट ने दिया है। दरअसल, क्षेत्र की एक युवती ने दरोगा पर घर में घुसकर छेड़खानी करने का आरोप लगाया है। उसने सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया है।
Trending Videos

गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती ने कोर्ट में वाद दायर किया है। इसमें बताया था कि 24 अगस्त 2025 को वह परिवार के ही भाई के घर पर थी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे गोहन थाने में तैनात दरोगा वीरेंद्र बहादुर सिंह (45) सादे कपड़ों में एक युवक के साथ घर में घुस आए। शराब के नशे में दरोगा ने उसके साथ छेड़खानी की। भाई ने जब विरोध करते हुए शोर मचाया तो उसे पीटा और गालीगलौज कर धमकी देकर चले गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

युवती का आरोप है कि उसने थाने में जाकर विभागीय लोगों से शिकायत की तो उल्टा उन्होंने धमकाया। इस पर युवती ने एसपी को भी डाक से शिकायती पत्र भेजा, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस पर युवती ने कोर्ट में वाद दायर किया। सीजेएम कोर्ट ने गोहन थाना प्रभारी को आदेश दिया कि दरोगा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जाए।
थाना प्रभारी सतीश कुमार का कहना है कि अभी ऐसा कोई आदेश नहीं मिला है। अगर आदेश मिलता है तो रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जाएगी। वहीं, दरोगा वीरेंद्र बहादुर सिंह का कहना है कि आरोप निराधार हैं। मकान में आयोजित कार्यक्रम में डांस चल रहा था। उसे ही रुकवाने गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed